Farm Machinery Bank Subsidy 2025 : देश के किसानों ने खरीफ सीजन में धान सहित अन्य फसलों के लिए बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सभी किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं तहत किसानों और युवाओं को ट्रैक्टर सहित अन्य उपयोगी कृषि यंत्रों के साथ कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Center), कृषि यंत्र बैंक (Farm Machinery Bank) और हाईटेक हब सेंटर (Hitech Hub) की स्थापना के लिए सरकार भारी सब्सिडी देती है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के छोटे किसानों को तकनीकी कृषि यंत्रों से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री-सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में इस वर्ष 38 नए फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए सरकार द्वारा 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आइए जानते है फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर सब्सिडी योजना लाभ कौन उठा सकते हैं, योजना में आवेदन कैसे करें।
उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि इन मशीनरी बैंकों की स्थापना कृषि रोड मैप के अंतर्गत की जा रही है। प्रति फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की लागत तय की गई है, जिसमें सरकार इसका 80 प्रतिशत यानी 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थी को प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक में कम-से-कम एक ट्रैक्टर चालित या स्वचालित कृषि यंत्र रखना अनिवार्य होगा। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से राज्य के छोटे-सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, रोपाई, कटाई और थ्रेसिंग के लिए जरूरी आधुनिक यंत्र आसानी से सुलभ होंगे। इससे ना केवल समय पर कृषि कार्य संभव होगा, बल्कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। स्थानीय फसल चक्र को ध्यान में रखकर यंत्रों का चयन किया जाएगा।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक राज्य में 569 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जो किसानों को खेती के लिए जरूरी यंत्र कम किराए पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्रों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। इससे किसान अपनी खेती को कम लागत में अधिक उत्पादक बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, नाबार्ड/ बैंकों से संबंधी किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक कंपनियां, स्वयं सहायता समूह तथा पैक्स फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए योजना में आवेदन कर सकते हैं।
फार्म मशीनरी बैंक योजना में लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थी समूह और संगठन बिहार कृषि विभाग के पोर्टल या अपने जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आईपीआरडी बिहार और संबंधित सरकारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध कराई गई है।
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