Irrigation water : देश के कई इलाकों में कृषि वर्षा आधारित है। ऐसे क्षेत्रों के किसान अक्सर सिंचाई जल की परेशानियों से जुझते रहते हैं। उनकी इन्हीं दिक्कत को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनके तहत किसानों को तालाब और वॉटरशेड जैसी कई अन्य सिंचाई सुविधाएं दी जाती हैं। किसान इन वॉटरशेड और तालाब संरचना में बारिश का जल इकट्ठा करते हैं और आहर (नहर जैसा बनाया गया सिस्टम) एवं सिंचाई पाइप के माध्यम से इस जल का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सिंचाई में उपयोग होने वाले तालाबों का कायाकल्प करने एवं आहर की मरम्मत के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार किसानों को आहर की मरम्मत के लिए सब्सिडी दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।
विभागीय वेबसाइट पर लाभार्थी आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत कुल 1060 आहरों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेकर किसान आहर का कायाकल्प (Rejuvenation) करा सकेंगे और तालाबों (Ponds) के जल का इस्तेमाल अपने खेतों की सिंचाई के लिए कर सकेंगे।
आहर यानी सिंचाई के लिए नहर जैसा बनाया गया एक सिस्टम है। इसके माध्यम से तालाबों, नदियों या बड़ी नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह सिंचाई का एक सुलभ और सस्ता साधन होता है। इस आहर के कायाकल्प (जीर्णोद्धार) के लिए बिहार सरकार ने योजना की शुरूआत की है। इस योजना को दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें कुल 1060 आहरों की मरम्मत का काम होगा। इनमें अरवल में 20, औरंगाबाद में 200, बांका में 50, भागलपुर में 40, भोजपुर में 20, बक्सर में 6, जहानाबाद में 80, कैमूर में 50, लखीसराय में 30, नालंदा में 90, नवादा में 210, पटना में 170, रोहतास में 50 और शेखपुरा में 44 आहरों की मरम्मत का काम इस योजना के तहत किया जाएगा।
इस योजना का नाम आहर जीर्णोद्धार योजना है। सरकार ने सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले आहरों के जीर्णोद्धार करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 25 जनवरी 2025 से शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 तक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक किसानों को इस अंतिम तारीख तक अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर कर देना है। इसके बाद राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों की पात्रता का वेरिफिकेशन किया जाएगा। योजना के लिए पात्र पाए जाने वाले किसानों को सब्सिडी के लिए चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।
कृषि विभाग बिहार सरकार आहर जीर्णोद्धार योजना के तहत आहर की मरम्मत करने के लिए आवेदन मांगे है। इसके लिए विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान आधिकारिक पोर्टल https://bwds.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो मुख्य लाभार्थी किसानों का चयन करेगी। इन चयनित किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जो किसान डीबीटी पोर्टल पर पहले से पंजीकृत नहीं, उन्हें पहले बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे इस पोर्टल https://bwds.bihar.gov.in के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। आहर मरम्मती योजना में 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किसानों का चयन सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
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