सरकार का 6144 तालाब बनाने का लक्ष्य, मिलेगा 75% अनुदान

सरकार का 6144 तालाब बनाने का लक्ष्य, मिलेगा 75% अनुदान
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सरकार ने रखा 6144 तालाब बनाने का लक्ष्य, किसानों को दिया जाएगा 75 प्रतिशत तक अनुदान

Farmer Pond Scheme : सिंचाई की परेशानियों से जूझ रहे क्षेत्रों की दिक्कत खत्म करने के लिए राज्यों में नदी लिंक परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है, ताकि फसलों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ राज्य में गिरते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें खेतों में वॉटरशेड, डिग्गी, तालाब का निर्माण, नहरों का निर्माण और नलकूप खुदवाने जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक और नई योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना का नाम “बलराम तालाब योजना” है। इस योजना के तहत राज्य में गत वित्तीय वर्ष में 569.30 लाख रुपए की राशि से 662 तालाब बनवाए गए थे। अब कृषि विभाग द्वारा चालू वर्ष 2024-25 के लिए 6144 बलराम तालाब (Balaram Talab Scheme) का निर्माण करने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 5308.34 रुपए का बजट रखा गया है। तालाब बनाने के लिए अनुदान लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे और कहां करना है। इसके बारे में जानकारी इस पोस्ट में दी जा रही है, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। 

क्या है बलराम तालाब योजना? (What is Balram Talab Yojana?)

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में बलराम तालाब योजना (Balaram Talab Scheme) संचालित की जा रही है। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister's Agricultural Irrigation Scheme) के तहत किया जा रहा है। कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में 5308.34 रुपए का वित्तीय लक्ष्य के साथ 6144 बलराम तालाब निर्मित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत किसानों द्वारा निर्मित संरचनाओं से फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध हुई तथा रबी की बुआई के पहले पलेवा कर रबी फसलों में योजना का लाभ लिया गया। 

बलराम तालाब योजना के तहत मिलेगा अुनदान (Grant will be given under Balram Talab Scheme)

कृषि विभाग की बलराम तालाब योजना के तहत सामान्य किसानों को अपने खेतों में बलराम तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत लागत की प्रावधानित राशि पर 40 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा तथा अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा। इसी प्रकार लघु-सीमांत कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब बनवाने की लागत राशि का 50 प्रतिशत और अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को इस योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए दिया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं कृषक को करना होगा। इस योजना के तहत यह अनुदान राशि लाभान्वित किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 

बलराम तालाब योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Balram Talab Yojana)

बलराम तालाब योजना (Balram Pond Scheme) प्रदेश के समस्त जिलों के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत समस्त वर्गों के किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्यवन कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। बलराम तालाब योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना के लिए वे किसान पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो या वर्तमान में वह चालू स्थिति में हों। इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाएगा और आवेदन में इसकी टीप अंकित कर कृषक का आवेदन मान्य किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। 

आवेदन पत्रों को भूमि संरक्षण उपसंभाग के भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा प्राप्त कर आगे की कार्यवाही के लिए रजिस्टर में संकलन किया जाएगा। भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान द्वारा प्रस्तावित भूमि उसके स्वयं के स्वामित्व में है या पट्टे पर है। पट्‌टे की भूमि जिस पर कृषि काबिज नहीं अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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