Irrigation Subsidy Scheme: फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पडे़, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई है। इनके माध्यम से सरकार किसानों को अपने खेतों में तालाब और डिग्गी का निर्माण करने की इकाई लागत पर बंपर अनुदान देती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस कड़ी में राजस्थान के किसानों को डिग्गी के निर्माण पर अनुदान लाभ दिया जाता है, ताकि किसान (Farmer) वर्षा जल का संचयन कर फसल की बेहतर सिंचाई कर सके। राज्य में अधिक से अधिक कृषक इस योजना का लाभ उठा सके, इसके लिए सरकार द्वारा इस वर्ष बजट में डिग्गी निर्माण (Diggi construction) के लक्ष्य में वृद्धि की गई है। ऐसे में किसान अपने खेत में डिग्गी का निर्माण करने पर सरकार से अधिकतम ₹ 3.40 लाख का अनुदान (Subsidy) प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थियों को डिग्गी बनाने के लिए सरकार की ओर से 75-85 प्रतिशत तक का अनुदान देय है। इच्छुक किसान को योजना में लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आईए, जानते हैं कि राज्य सरकार की इस योजना में लाभ किन किसानों को मिलेगा और इसके लिए उन्हें कहां आवेदन करना होगा।
राजस्थान के राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए डिग्गी के निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष बजट में वृद्धि की गई है। प्रदेश में इस वर्ष के बजट में कृषि कार्य के लिए डिग्गी निर्माण हेतु वार्षिक लक्ष्य को 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार डिग्गी निर्माण योजना के तहत इस साल 10 हजार किसानों को डिग्गी के लिए अनुदान का लाभ मिलेगा।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की तरफ से जवाब देते हुए राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि पूर्व में लॉटरी के आधार पर डिग्गी निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रावधान था। तत्पश्चात अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने पर पिछले वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के लंबित आवेदन और वर्तमान समय के आवेदनों की क्रमानुसार डिग्गी के निर्माण के लिए आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्योग राज्यमंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के लिए अब तक 2408 किसानों ने डिग्गी के निर्माण हेतु आवेदन किया।
विधानसभा में विधायक शिमला देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्ष 2023-24 व 2024-25 से पूर्व के वर्षों की लम्बित रही पत्रावलियों का विभागीय दिशा निर्देशानुसार आवेदन वरीयता क्रमांक के अनुसार चयन होने के कारण इन वर्षों की पत्रावलियों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। उद्योग राज्यमंत्री ने बताया कि डिग्गी निर्माण (Diggi construction) के लिमिटेड टारगेट (सीमित लक्ष्य) होने के कारण इस अवधि में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 से पूर्व वर्षों के 467 लंबित आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इस तरह वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्राप्त 2408 आवेदनों की स्वीकृति जारी किया जाना लंबित (pending) है। इन 2408 आवेदनों की डिग्गी निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval) जारी किया जाना बाकी है। शेष रहे कृषकों की डिग्गी निर्माण हेतु स्वीकृति वित्तीय प्रावधानों (financial provisions) के अनुरूप जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य कृषि और उद्यान विभाग द्वारा डिग्गी अनुदान योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में डिग्गी निर्माण पर किसानों को 75 से 85 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए डिग्गी बनाने हेतु किसानों पर अधिक वित्तीय भार नहीं पड़े। राजस्थान सरकार की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना है। राज्य कृषि विभाग द्वारा डिग्गी (सिंचाई खाई) अनुदान योजना के माध्यम से कृषक वर्ग के आधार पर अलग-अलग अनुदान राशि (subsidy amount) देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम रुपए 3.40 लाख जो भी कम हो तथा अन्य वर्ग के कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपए 3 लाख जो भी कम हो अनुदान देय है।
कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस अनुदान राशि का भुगतान 45 दिनों के अंदर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के कृषकों को लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना (Diggi Grant Scheme) के अंतर्गत केवल वहीं कृषक पात्र है, जिनके पास कम से कम 0.5 (आधा) हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि (irrigated agricultural land) है। योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें। निर्माण से पहले एवं बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डिग्गी पर खेत में सिंचाई हेतु ड्रिप / फव्वारा सेट (Drip / fountain set) की स्थापना अनिवार्य है। डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना (Rajasthan Diggi subsidy Scheme) के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया चालू है। इच्छुक कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र (application) ऑन-लाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन (Online) ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नही हो) देना अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद योजना के लिए कृषकों का चयन कर डिग्गी निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की जाएगी, जिसकी सूचना कृषक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
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