Desi Gaupalan Protsahan Yojana : देश में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू कर केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसान-पशुपालकों को गाय पालने (Desi Cow Husbandry) के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार राज्य के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के पास देसी गाय पालकर स्वयं की डेयरी फार्म (Dairy Farm) स्थापित करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा देसी गाय पालने पर लोगों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा “देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना” (Desi Gaupalan Protsahan Yojana) के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में सभी वर्ग के लाभार्थियों को दिया जाएगा। गाय पर सब्सिडी के लाभ हेतु आवेदन पंजीयन कैसे करें और इसके लिए पात्रता क्या होगी, इसकी सभी जानकारी नीचे दी जा रही है। इससे आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने “एक्स” पर पोस्ट अपने ट्वीट में कहा, राज्य में 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' (Desi Gaupalan Protsahan Yojana) की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू हुई। वर्ष 2023-24 में भौतिक उपलब्धि 923 थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1091 हो गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इस योजना (Desi Gaupalan Protsahan Yojana 2025) के अंतर्गत ऋण-सह-अनुदान और स्व लागत पर सभी वर्गों के किसानों / बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन तथा आय में इजाफा करने के लिए 2 और 4 देसी गाय (साहिवाल, गिर, थारपारकर)/ बाछी-हिफरकी डेयरी स्थापित (dairy set up) किए जाने की योजना” क्रियान्वित की जा रही है।
विभाग की जानकारी के अनुसार, “देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना” राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों, सीमांत किसानों, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले किसान, शिक्षित बेरोजगार उठा सकते हैं। “देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना” (Desi Cow Breeding Promotion Scheme) के तहत गाय/ बाछी- हिफर डेयरी यूनिट लगाने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (OBC)/ अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 75 प्रतिशत और अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वहीं, इस योजना के तहत 15 और 20 देसी गाय/ बाछी- हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सभी वर्गों को 40 प्रतिशत तक अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा।
ट्वीट में कहा है कि, इस योजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2 दुधारू मवेशी (देशी गाय) की लागत 1,60,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभाथियों को 1,20,000 रुपए, जबकि अन्य सभी वर्गों को 80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 4 दुधारू मवेशी की डेयरी यूनिट की लागत 3,38,400 रुपए तय की गई है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति को 2,53,800 रुपए का अनुदान, जबकि बाकी वर्गों को 1,69,200 रुपए सब्सिडी मिलेगी।
राज्य के सभी जिलों में इस योजना के तहत सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों/बेरोजगार युवक-युवतियों और लघु-सीमांत किसानों को 2 और 4 देसी गाय (साहिवाल, गिर, थारपारकर)/ बाछी-हिफरकी डेयरी स्थापित किए जाने पर अनुदान के लिए गव्य विकास निदेशालय की विभागीय, बिहार सरकार की वेबसाइट https://dairy.bihar.gov.in/ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक लाभार्थी वेबसाइट पर योजना में आवेदन हेतु पंजीयन कर सकते हैं। योजना के लिए किए गए प्रावधान के अनुसार, 02, 04 दुधारू पशुओं (देसी गाय / बाछी- हिफर) की डेयरी इकाई लगाने के लिए कम से कम 5 कट्ठा (18. डिसमिल) और 15 एवं 20 दुधारू मवेशी की इकाई की स्थापना के लिए कम से कम 10 कट्ठा (37.2 डिसमिल) अपनी भूमि या लीज की जमीन का होना अनिवार्य है, ताकि मवेशियों के लिए हरे चारे का उत्पादन किया जा सकें।
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति, जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति, बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र, परियोजना प्रतिवेदन की प्रति, डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति, आवेदन पत्र की दो मूल प्रति और फोटोग्राफ जैसे आवश्यकता कागजात आवेदन के लिए अनिवार्य होंगे।
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