Agriculture Infrastructure Fund : किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उन्हें कृषि एवं उससे जुड़े एग्री बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजना के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए मिलेगी। AIF स्कीम के तहत किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना और स्मार्ट फार्मिंग जैसी सुविधाओं के लिए ऋण लाभ ले सकते हैं। ऐसे में केंद्र की इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए मध्यप्रदेश को 7440 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। इस राशि के तहत राज्य में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसानों/ कृषि व्यापारियों / उत्पादन संगठन (एसपीओ), प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS), सामुदायिक विपणन सहकारी समितियां (co-operatives), स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) को कृषि लोन दिया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए, जानते हैं एआईएफ योजना से संबंधित सभी जानकारी।
सरकारी संख्याओं के अनुसार, मध्यप्रदेश को वर्ष 2025-26 तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत 7440 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 7,804 करोड़ रुपए के 10,860 प्रकरण स्वीकृत भी किए जा चुके हैं, जो देशभर में सबसे अधिक हैं। वहीं, इस योजना के तहत 10,047 प्रकरणों में 5978 करोड़ रुपए का भुगतान ( डिस्बर्समेंट) किया गया है। यह आंकड़े अन्य राज्यों की तुलना में अधिक बताए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 500 करोड़ रुपए की राशि का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि, इसकी तुलना में 1240 करोड़ रुपए के लगभग 2152 प्रकरण इस योजना के तहत स्वीकृत किए गए, जो दिए गए लक्ष्य का 248 फीसदी है। अब तक 1745 प्रकरणों के लिए 721 करोड़ रुपए की अदायगी (Disbursement) की जा चुकी है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22, 2022-23 और वर्ष 2023-24 में एक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। लेकिन, इस अवार्ड का नाम जारी सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट नहीं किया गया है। AIF योजना के तहत वेयरहाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाइयां, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाइयां, एयरोफोनिक और हायड्रोफोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग तथा मशरूम उत्पादन यूनिट के बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि अवसंरचना कोष योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) के तहत दी जाने कृषि ऋण और ब्याज सब्सिडी से छोटे और मध्यम किसान कम लागत पर आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यह योजना कृषि पैदावार के अपव्यय को कम करने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यों के लिए बिना क्रेडिट गारंटी सुविधा दी जाती है। एआईएफ योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट अवसंरचना एंव सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पर 2 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन लिया जा सकता है। इस लोन के लिए गारंटी फीस भारत सरकार द्वारा दी जाती है और ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट अधिकतम सात सालों तक के लिए दी जाती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड योजना (एआईएफ) वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता भी योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा है।
सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएसमई) मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एआईएफ योजना के क्रियान्वन के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएम) चला रही है। इसके तहत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) ने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) बनाया गया है। एआईएफ योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को सबसे पहले https://agriinfra.dac.gov.in पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन के दो दिनों के बाद कृषि मंत्रालय द्वारा आवेदक काे सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आगे की जरूरी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। बता दें कि आपके द्वारा किया गया आवेदक का आवेदन ऑटोमेटिक आपके चुने हुए बैंक शाखा में पहुंच जाता है, जहां से आप ऋण लेना चाहते हैं। बैंक वेरिफिकेशन के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के तहत पूरी जानकारी मिल जाएगी। 60 दिनों के कार्य अवधि के दौरान बैंक द्वारा ऋण प्रोसेस की प्रक्रिया संपन्न कर लोन राशि अपके खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।
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