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मछुआरों को आइस बॉक्स सहित थ्री-व्हीलर वाहन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

मछुआरों को आइस बॉक्स सहित थ्री-व्हीलर वाहन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी
पोस्ट -17 जून 2025 शेयर पोस्ट

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना : मछुआरों को फ्री किट और सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर आइस बॉक्स वाहन

Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana 2025 : किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर सृजन के लिए सरकार द्वारा मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें मछली पालकों और मछली बेचने वाले लोगों को सरकारी सहायता के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इस बीच बिहार राज्य में मछली पालन वाले मछुआ किसानों और मत्स्य (मछली) विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने राज्य में मत्स्य व्यवसाय (Fisheries Business) का विस्तार करने के साथ ही स्वच्छ मछली की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” शुरू की है। इसके तहत मछुआरों / मछली बेचने वालों (मत्स्य विक्रेताओं) को सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर वाहन आईस बॉक्स देने का ऐलान किया है। राज्य के जिन मछुआरों और इस काम में लगे विक्रेताओं को इस योजना का लाभ उठाना है, तो उन्हें तुरंत आवेदन कर देना चाहिए। आइए, मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना (Mukhyamantri Fishermen Welfare Scheme) की सभी जानकारी विस्तार से जानते हैं। 

थ्री-व्हीलर-आईस बॉक्स सहित वाहन पर सब्सिडी (Subsidy on Three-wheeler-Vehicle with Ice Box)

मत्स्य निदेशालय, बिहार ने 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' (Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana ) लागू की है। योजना के तहत मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही (मछली पकड़ने वाले) और बेचने के लिए नि:शुल्क (फ्री) किट वितरण किया जाएगा। मत्स्य विक्रेताओं (Fish vendors) को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर-आईस बॉक्स सहित उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से चयनित राज्य के मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं मत्स्य वेंडरों को 50 प्रतिशत अनुदान पर थ्री व्हीलर वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 

किसे दिया जाएगा योजना में लाभ? (Who will be given benefits under the scheme?)

इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, जीविका समूह, मछली किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही (मछलियों को पकड़ना) और बिक्री के लिए निः शुल्क वितरण किट और मछली विक्रेताओं को “अनुदानित दर” पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर-वाहन ऑइस बॉक्स सहित उपलब्ध करना है। इससे उपभोक्ताओं तक स्वच्छतापूर्वक हाईजीनिक अवस्था में फ्रेश मछली को पहुंचाने में सुविधा होगी। क्षेत्र में नए रोजगार अवसर के साथ-साथ मछुआरों, मछली बेचने वाले मत्स्य वेंडरों की आमदनी और मुनाफे दोनों में वृद्धि होगी। 

मछुआ कल्याण योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Fisherman Welfare Scheme)

  • मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना का क्रियान्वयन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधीन मत्स्य निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। 
  • चयनित लाभुक द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री- व्हीलर (तिपहिया)- आईस बॉक्स सहित वाहन / मत्स्य शिकारमाही और बिक्री (विपणन) किट कोटेशन खुद प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। 
  • चयनित लाभुकों द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमाकर पावती पाएंगे। 
  • जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभार्थी और एजेंसी से मिली क्रमश: पावती और Advice से मिलान करने के बाद लाभार्थी को वाहन और विपणन किट की आपूर्ति करने के लिए कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगा। 
  • मत्स्य शिकारमाही, विपणन किट एवं थ्री व्हीलर-आईस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैंप (शिविर) लगाकर किया जाएगा। 

लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया (Beneficiary Selection Process)

योजना के तहत आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, IFC (आईएफसी) कोड अंकित किया जाएगा। आवेदन के बाद लाभार्थी का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल / दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्ट कार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक को स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा कि मत्स्य विक्रय स्थल (मछली बेचने वाला स्थान) विवाद रहित है। आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन, वाहन योजना का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (How to apply online?)

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मत्स्य विक्रेता 31 अगस्त 2025 तक मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना की विस्तृत जानकारी सं0-2050, दिनांक-08.05.2025 से प्राप्त की जा सकती है, जो विभागीय वेबसाईट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत मछुआरों को उपकरण, वाहन व आइस बॉक्स के लिए अनुदान मिलेगा।

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