Rabi Crops: किसानों को रबी फसलों के बीज पर सब्सिडी, अभी करें आवेदन

Rabi Crops: किसानों को रबी फसलों  के बीज पर सब्सिडी, अभी करें आवेदन
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रबी सीजन में किसानों को अनुदान पर मिलेंगे गेहूं, सरसों, मसूर, चना और मटर फसल के बीज

Subsidy on Rabi crops seeds : देश में रबी सीजन को लेकर किसानों द्वारा आवश्यक तैयारी शुरू की जा चुकी है। किसान रबी फसलों में गेहूं समेत अन्य प्रमुख फसलों की बुवाई करेंगे। इस दौरान किसानों को उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता होगी। जिसको देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थानों द्वारा किसानों को फसल के लिए नए एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसान फसलों से अच्छी पैदावार हासिल कर सके। खेती में बीज की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं के तहत किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज अनुदान पर उपलब्ध भी करवाए जाते हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को रबी सीजन की फसलों के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत किसान गेहूं, सरसों, मसूर, चना और मटर की खेती के लिए अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, किसानों को यह बीज अनुदान पर मंगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों को बीजों की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था भी की गई है। 

रबी फसलों के बीज अनुदानित दर पर (Seeds of Rabi crops at subsidized rates)

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा रबी सीजन 2024-25 में अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत रबी फसलों के उन्नत बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वर्ष किसानों को मसूर, राई/ सरसों के बीज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत और चना और मटर के बीज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। किसान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत घर बैठे अनुदान पर बीज मंगवाने के लिए 15 नवम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

बीजों की होम डिलीवरी की व्यवस्था (Arrangement of home delivery of seeds)

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को कुल 5 फसलों के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, राई/सरसों शामिल हैं। राज्य बीज निगम द्वारा किसानों के घर पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। बीजों की ऑनलाइन बुकिंग के समय किसानों को होम डिलीवरी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका चयन करने पर किसानों को यह बीज उनके घर पर ही पहुंचा दिए जाएंगे। किसान को बीज की होम डिलीवरी के लिए गेहूं पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम एवं अन्य फसलों के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा। 

अनुदानित बीज लेने के लिए आवेदन कहां करें? (Where to apply for subsidized seeds?)

निगम के अनुसार, इच्छुक कृषक जो गेहूं, चना, सरसों, मसूर और मटर फसल का अनुदानित बीज लेने चाहते हैं वे बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। नए किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार एंड्रॉयड मोबाइल/ कंप्यूटर कॉमन सर्विस सेंटर/ वसुधा केंद्र/ साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की जांच कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकरी द्वारा आवेदन स्वीकृति के पश्चात किसान को एक OTP प्राप्त होगा। किसान प्रखंड के निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर अनुदानित बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान को अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

गेहूं के बीज पर कितना मिलेगा अनुदान? (How much subsidy will be given on wheat seeds?)

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा गेहूं का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 43.86 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत कृषक को 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम आधे एकड़ के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान या 20 रूपए प्रति किलोग्राम में जो न्यूनतम हो, देय होगा। वहीं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत (10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद) पर 15 रुपए प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा, जो प्रति किसान अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए देय होगा।

मसूर बीज पर अनुदान (subsidy on lentil seeds)

राज्य बीज निगम द्वारा मसूर बीज की कीमत 133 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। जिस पर  किसानों को योजना के तहत 106 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान देय होगा। मतलब विशेष दलहन एवं तिलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत किसानों को मसूर के एक किलो बीज के लिए मात्र 27 रुपए देने होंगे। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए ही बीज अनुदान का लाभ मिलेगा।

राई और सरसों बीज पर देय अनुदान (Subsidy payable on rye and mustard seeds)

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा राई और सरसों के बीज के लिए कीमत 123 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है। किसानों को यह बीज विशेष दलहन एवं तेलहन बीज वितरण कार्यक्रम योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को बीज पर 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान देय होगा। यानी किसानों को प्रति किलोग्राम बीज के लिए 27 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। एक किसान अधिकतम पांच एकड़ के लिए ही राई/सरसों के प्रमाणित बीज अनुदान पर खरीद सकते हैं। 

चना बीज पर कितना देय अनुदान (How much subsidy is payable on gram seeds?)

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा चना के प्रमाणित बीज के लिए मूल्य 120 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। जिस पर लाभार्थी किसानों को 78.72 रुपए प्रतिकिलो की दर से अनुदान दिया जाएगा। किसानों को मात्र 41.28 प्रति किलो के भाव से बीज मिलेंगे। योजना के तहत एक किसान को निर्धारित अधिकतम 5 एकड़ के लिए ही बीज अनुदान पर देय होंगे। 

मटर बीज पर अनुदान (subsidy on pea seeds)

बीज निगम द्वारा मटर का मूल्य प्रमाणित बीज के लिए 116.50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। जिस पर योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 91.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 5 एकड़ के लिए ही यह अनुदान लाभ उठा सकते हैं। 

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