Mukhyamantri Jan Awas Yojana online registration : पीएम आवास योजना (PMY) के अंतर्गत राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को आवास आवंटित किए जाते हैं। इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता और बैंकों से सब्सिडी लोन उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों (economically weaker section families) को पक्का घर देने की भारत सरकार की राह पर अब राजस्थान सरकार भी चल पड़ी है। राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को खुद का पक्का आवास देने के लिए सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Mukhyamantri Jan Awas Yojana) चलाई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को रहने के लिए घर दिए जाते हैं, जो खुद इसे नहीं बना सकते हैं। इस योजना के तहत पूरे राजस्थान एवं हैदराबाद और बैंगलोर में प्रवासी राजस्थानी (राजस्थान के वासी) के लिए आवेदन शुरू है। रजिस्ट्रेशन के लिए नियम व शर्तें पूरी करने वाले इच्छुक लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं। आइये राज्य सरकार की इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते है, इसकी पात्रता आदि के बारे में जानें।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एवं रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में पंजीकृत है। इस जन आवास योजना के अंतर्गत राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को जो अपना पक्का घर बनाने में असमर्थ है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवास दिए जाते हैं। इस योजना के तहत घर देने के लिए निम्नलिखित प्रकार की केटेगिरीज तय की गई है, जिसके अनुसार ही सरकार द्वारा परिवारों को मकान आवंटन किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में रहने वाले लो इनकम ग्रुप (LIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत बैंकों से अधिकतम 90 प्रतिशत तक ऋण भी मिल सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के द्वितीय चरण के लिए आवंटन किए जाने वाले आवासों के लिए आवेदन अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 तक किए जा सकते हैं। इस योजना के अतंर्गत केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत और डिफेन्स कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
राजस्थान और अन्य राज्यों में प्रवासी राजस्थानी मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Jan Awas Yojana) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। जन आवास योजना के तहत द्वितीय चरण में आवंटन किए जाने वाले मकान के लिए लार्थियों को कुछ कीमत देनी होगी, जो निम्नलिखित सारणी में वर्णित है।
आवास टाइप | यूनिट कीमत | आवेदन राशि | आवेदन की अंतिम तिथि | |
1 BHK ( ई डब्ल्यूएस) | 18 लाख रुपए | 61000 रुपए | अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 | |
2 BHK (एलआईजी) | 29 लाख रुपए | 81000 रुपए | अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 | |
3 BHK (एलआईजी) | 37 लाख रुपए | 91000 रुपए | अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 |
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई, जो नीचे बताई जा रही है।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जो इस प्रकार है:-
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में यहां नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई जा रही है, जिसका अनुसरण करते हुए योजना में आसानी से आवेदन किया जा सकेगा।
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