मुख्यमंत्री जन आवास योजना: खुद का घर पाने का सुनहरा मौका

मुख्यमंत्री जन आवास योजना: खुद का घर पाने का सुनहरा मौका
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मध्यम व अल्पवर्ग के परिवारों को मिलेंगे सस्ते आवास, जानें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Jan Awas Yojana online registration : पीएम आवास योजना (PMY) के अंतर्गत राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को आवास आवंटित किए जाते हैं। इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता और बैंकों से सब्सिडी लोन उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों (economically weaker section families) को पक्का घर देने की भारत सरकार की राह पर अब राजस्थान सरकार भी चल पड़ी है। राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को खुद का पक्का आवास देने के लिए सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Mukhyamantri Jan Awas Yojana) चलाई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को रहने के लिए घर दिए जाते हैं, जो खुद इसे नहीं बना सकते हैं। इस योजना के तहत पूरे राजस्थान एवं हैदराबाद और बैंगलोर में प्रवासी राजस्थानी (राजस्थान के वासी) के लिए आवेदन शुरू है। रजिस्ट्रेशन के लिए नियम व शर्तें पूरी करने वाले इच्छुक लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं। आइये राज्य सरकार की इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते है, इसकी पात्रता आदि के बारे में जानें।

जानें क्या है मुख्यमंत्री जन आवास योजना? (Know what is Mukhyamantri Jan Awas Yojana?)

राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एवं रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में पंजीकृत है। इस जन आवास योजना के अंतर्गत राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को जो अपना पक्का घर बनाने में असमर्थ है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवास दिए जाते हैं। इस योजना के तहत घर देने के लिए निम्नलिखित प्रकार की केटेगिरीज तय की गई है, जिसके अनुसार ही सरकार द्वारा परिवारों को मकान आवंटन किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में रहने वाले लो इनकम ग्रुप (LIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत बैंकों से अधिकतम 90 प्रतिशत तक ऋण भी मिल सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के द्वितीय चरण के लिए आवंटन किए जाने वाले आवासों के लिए आवेदन अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 तक किए जा सकते हैं। इस योजना के अतंर्गत केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत और डिफेन्स कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 

जन आवास योजना की मुख्य विशेषताएं (Main features of Jan Awas Yojana)

राजस्थान और अन्य राज्यों में प्रवासी राजस्थानी मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन आवास योजना (Jan Awas Yojana) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। जन आवास योजना के तहत द्वितीय चरण में आवंटन किए जाने वाले मकान के लिए लार्थियों को कुछ कीमत देनी होगी, जो निम्नलिखित सारणी में वर्णित है

आवास टाइप यूनिट कीमत आवेदन राशि आवेदन की अंतिम तिथि
1 BHK ( ई डब्ल्यूएस) 18 लाख रुपए 61000 रुपए अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025
2 BHK (एलआईजी) 29 लाख रुपए 81000 रुपए अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025
3 BHK (एलआईजी) 37 लाख रुपए 91000 रुपए अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Chief Minister Jan Awas Yojana)

राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई, जो नीचे बताई जा रही है। 

  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र इस योजना में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • राजस्थान राज्य का मूल निवासी इस योजना में आवेदक हो सकते हैं तथा आवेदक जो राज्य में अस्थायी रूप से कार्यरत/निवासी हो।
  • राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।  हालांकि, लॉटरी प्रक्रिया में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिए गए पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
  • आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
  • आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो, तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
  • शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से होंगे? (What will be the required documents for the scheme?)

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जो इस प्रकार है:-

  • निवास के पते का प्रमाण पात्र जैसे-पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल इत्यादि।
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
  • वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना में कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? (How to register online in Mukhyamantri Jan Awas Yojana?)

राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में यहां नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई जा रही है, जिसका अनुसरण करते हुए योजना में आसानी से आवेदन किया जा सकेगा। 

  • स्टेप 1:  सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://janawasyojna.com/index.php/product/booking-page/  पर दिए गए ऑनलाइन फार्म के लिंक पर जाए। 
  • स्टेप 2 : इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (cm jan awas yojna) का एक फार्म आयेगा। 
  • स्टेप 3 : इस  फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4 :  इसके बाद अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, जिसकी जांच करके Pay Now ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5 :   इसके बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी पेमेंट विकल्प चुनकर कर सकते है।
  • स्टेप 5 :  आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान दिए गए पते पर कोरियर कर सकते हैं। 

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