SMAM yojana 2024 : आधुनिक मशीनों एवं कृषि यंत्रों ने कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसको देखते हुए राज्य सरकारें कृषि यंत्रों और मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने का समर्पित प्रयास कर रही है। सभी श्रेणियों के किसान इन आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Subsidy Scheme) जैसी कई अन्य योजनाओं (Scheme) के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार भी राज्य में ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ (SMAM) योजना चला रही है। इसके तहत खेती में उपयोग होने वाले 6 कृषि यंत्रों को क्रय करने पर श्रेणी के आधार पर कृषकों को अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। इस योजना में आवेदन कर कृषक इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में आवेदन संबंधित जानकारी और चयन प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, जो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है।
राज्य कृषि विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा कृषकों को तकनीकी आधारित कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना (SMAM) लागू की गई है, जिसमें कुल 6 कृषि यंत्रों की खरीद पर श्रेणी के आधार पर किसानों को अधिकतम 40 से 40 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / लघु/ सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी क्षमता पर आधारित कृषि यंत्रों की लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत, जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा
सब मिशन ऑन एग्रीकल्च्र मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत ट्रैक्टर ऑपरेटेड 6 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें रोटावेटर, सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो / डिस्क प्लाऊ, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर और चिजल प्लाऊ शामिल है। उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चालित यंत्र की बी.एच.पी क्षमता के आधार पर देय होगा। योजना के तहत सभी कृषि यंत्र 20 बी.एच.पी. से 35 बी.एच.पी. की अधिक क्षमता तक होंगे।
क्र.स. | योजना / गतिविधि | योजना/ गतिविधि -एस.एम.ए.एम. योजना | |
यंत्रीकरण (ट्रैक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र) | SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक | अन्य श्रेणी के कृषक | |
1 | सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | मूल्य का 50 % या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो * |
2 | डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | मूल्य का 50 % या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो * |
3 | रोटोवेटर | मूल्य का 50 % या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो * |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | मूल्य का 50 % या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 25,000-80,000 रु. जो भी कम हो * |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर | मूल्य का 50 % या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो * |
6 | चिजल प्लाऊ | मूल्य का 50 % या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 % या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो * |
आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने के हेतु ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना अनिवार्य है। एक कृषक को कृषि विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। एक जन आधार के अंतर्गत, एक केवल एक ही आवेदन स्कीकार होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे गए कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।
किसान स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदक पत्र ऑन-लाईन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज जैसे जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नही हो), लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर ऑपरेटेड यंत्रों के लिए)| लघु, सीमान्त श्रेणियों के कृषकों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जनआधार में लघु और सीमांत श्रेणी में खुद को जुड़वाना अनिवार्य है।
योजना के तहत राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता / विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। इसलिए कृषक कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय यंत्र क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन माध्यम से ही किया जाएगा।
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