बिहार में ट्रैक्टर समेत 86 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
बिहार में ट्रैक्टर समेत 86 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
नया ट्रैक्टर या कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार कृषि विभाग ने SMAM योजना के तहत ट्रैक्टर समेत 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। पात्र किसानों को कृषि यंत्र की श्रेणी और सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
केंद्र प्रायोजित सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के तहत बिहार सरकार किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है। योजना में ट्रैक्टर के अलावा खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे कामों में उपयोग होने वाले कई कृषि यंत्र शामिल हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
कृषि यंत्रों पर कितनी मिल सकती है सब्सिडी?
बिहार सरकार की कृषि यांत्रिकीकरण योजना (Krishi Yantrikikaran Yojana) के तहत किसानों को ट्रैक्टर समेत कई कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। योजना में छोटे से लेकर बड़े किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुल 86 प्रकार के कृषि यंत्र और मशीनें शामिल की गई हैं। इन कृषि यंत्रों पर किसान की श्रेणी, यंत्र और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर 40 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कृषि यंत्र की कीमत 5 लाख रुपए है और उस पर 80 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित है, तो सब्सिडी की राशि 4 लाख रुपए होगी। ऐसे में किसान को शेष 1 लाख रुपए अपनी ओर से खर्च करने होंगे।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
योजना के तहत किसान जुताई, बुवाई, रोपाई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई और मड़ाई से जुड़े कृषि यंत्रों के साथ ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर और मल्टीक्रॉप थ्रेशर जैसी मशीनें भी सब्सिडी यानी सरकारी सहायता पर खरीद सकेंगे। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मल्चर, श्रेडर और स्ट्रॉ रीपर के अलावा स्प्रे मशीन, पंपसेट और मोटर पंप को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
किसे मिलेगा लाभ?
योजना की जानकारी के अनुसार, 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर लाभार्थियों को 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। वहीं, कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने पर परियोजना लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
इसके अलावा, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी या सरकारी सहायता का लाभ दिया जा सकता है। वहीं, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए भी अधिकतम 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, वास्तविक अनुदान राशि योजना के निर्धारित नियमों, पात्रता और स्वीकृत परियोजना लागत के आधार पर तय होगी।
कहां करें ऑनलाइन आवेदन?
किसान इस योजना के लिए कृषि विभाग बिहार सरकार के फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। ऐसे में जो किसान इस योजना का लाभ लेकर यंत्रों की खरीद करना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तारीख से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन करना होगा।
कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पहले किसान पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन/आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
STEP-1: किसान रजिस्ट्रेशन करें
- सबसे पहले किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा
- पोर्टल पर नीचे दिए गए ‘किसान पंजीकरण’ टैब पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी।
- रजिस्ट्रेशन के लिए 3 विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक विकल्प चुनें।
- अब आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
STEP-2: कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- किसान पंजीकरण के बाद सब्सिडी के लिए farmech.bihar.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- यहां अलग-अलग श्रेणियों के कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन टैब दिए गए हैं।
- आप जिस श्रेणी के कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
- अब अपनी रजिस्ट्रेशन (किसान पंजीकरण संख्या) आईडी से लॉगिन करें।
- मांगी गई जानकारी भरकर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।
सब्सिडी के लिए चयन प्रक्रिया कैसे होगी
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। चयनित किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। यह परमिट 15 दिनों तक वैध रहेगा। किसान को इस अवधि के भीतर कृषि यंत्र खरीदना होगा। 15 दिनों के अंदर मशीन नहीं खरीदने पर परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा। कृषि यंत्र खरीदते समय किसान को पहले उसकी पूरी कीमत का भुगतान करना होगा। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र सब्सिडी की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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