ट्रैक्टर सब्सिडी : देश में खेती किसानी के अंदर बुआई से लेकर फसलों की कटाई समेत अन्य कामों को आसान और कम लागत वाला बनाने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती में उपयोगी लगभग सभी प्रकार के यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक किसान इन यंत्रों को खरीद कर खेती-किसानी के कामों को आसान बना सके। राज्य में किसान अलग-अलग फसलों की मशीनीकृत खेती कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ा सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत खेती में सबसे उपयोगी यंत्र ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का फैसला किया है। वहीं, इस योजना के तहत किसानों को अन्य कृषि यंत्र भी अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों को दिया जाएगा। इच्छुक किसान को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। आइये, जानते हैं कि सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की योजना क्या है? और योजना का लाभ देने हेतु क्या पात्रता तय की गई है।
दरअसल, खेती की लागत को कम करने और संबंधित कामों में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना तैयार की गई है। राज्य के सभी जिलों के किसानों को इस योजना के तहत ट्रैक्टर सहित खेती के अन्य यंत्रों पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वितरण योजना के पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए 80 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। इस धनराशि के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में किसानों के बीच 1,112 ट्रैक्टर तथा 970 कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। किसान मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में अपना मनपसंद ट्रैक्टर आधी कीमत पर खरीद कर अपनी खेती में उत्पादकता बढ़ा सकते है और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
राज्य में कम जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसे में इन किसानों को रबी फसलों की खेती में काेई परेशानी न हो इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य में ट्रैक्टर वितरण सब्सिडी स्कीम की शुरूआत की है। राज्य के किसानों के बीच इस योजना के तहत 1,112 ट्रैक्टर वितरण करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं, 970 कृषि यंत्रों का वितरण का लक्ष्य भी इस योजना के माध्यम से निर्धारित किया गया है। ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने की एक्स शोरूम कीमत पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान देगी। बता दें कि एक्स-शोरूम कीमत ऑन-रोड कीमत से कम होती है इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य टैक्स शामिल नहीं होता है। ट्रैक्टर की ऑन-रोड कीमत में शामिल होने वाले शुक्ल जैसे रोड टैक्स, पंजीकरण शुल्क और जीएसटी आदि किसानों को स्वयं वहन करना होगा। वहीं, योजना के अंतर्गत अन्य कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ट्रैक्टर अथवा अन्य कृषि यंत्रों के वितरण में ऐसे समूहों एवं व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कम से कम दस एकड़ या उससे अधिक खेती योग्य भूमि है। साथ उस किसान के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए। झारखंड के सभी जिलों के व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs), जल पंचायत, जलछापन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह (FPO) और अन्य कृषि संगठनों को ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ दिया जाएगा। विभाग द्वारा योजना के तहत एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों की एक यूनिट पर अनुदान देने में लगभग 10 लाख रुपए लागत खर्च आने की गणना की गई है। इस पर लाभार्थियों को ट्रैक्टर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक एवं कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
सूखे से प्रभावित किसानों की हर संभव मदद करने के लिए झारखंड सरकार राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर भरपूर अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य के किसानों को ट्रैक्टर पर 50% का अनुदान और कृषि यंत्र पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि अनुमोदित किसान और किसान समूहों के बैंक अकांउट में ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में इस योजना को लागू करने के लिए झारखंड राज्य विकास आयुक्त वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के पश्चात जल्द ही इसे राज्य के किसानों के लिए लागू कर दिया जाएगा। किसान या किसान समूह जो भी ट्रैक्टर वितरण योजना के माध्यम से अनुदानित दर पर ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वे सभी किसान जिला स्तरीय समिति के पास जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। समिति लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना को लेकर कृषि विभाग की तरफ से जल्द ही विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।
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