ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : चाफ कटर मशीन के लिए आवेदन आमंत्रित
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : कृषि यंत्र चाफ कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित) के लिए आवेदन आमंत्रित, अभी करें अप्लाई
E Krishi Yantra Yojana : सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं एवं पहलों के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशु शेड निर्माण से लेकर मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। पशुपालन क्षेत्र के विकास एवं पशुओं के कल्याण के लिए लगातार बजट में बढ़ोतरी भी कई राज्यों द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार, प्रदेश में पशुपालन विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। गाय-भैंस के लिए चारा खिलाने की व्यवस्था में किसान /पशुपालक की परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार चाफ कटर पर सब्सिडी (Subsidy on Chaff Cutter) दे रही है। इसके लिए संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा 18 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे से 26 दिसंबर 2024 तक कृषि यंत्र चाफ कटर ( ट्रैक्टर/विद्युत चलित) के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं । प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 27 दिसंबर 2024 को लॉटरी संपादित की जाएगी।
पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे किसान
प्रदेश शासन द्वारा कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) के लिए ई-कृषि अनुदान पोर्टल, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्य प्रदेश पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 26 दिसंबर 2024 तक इच्छुक किसान आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । इस योजना के तहत प्रदेश शासन द्वारा श्रेणी वर्ग एवं जोत भूमि के आधार पर किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार, आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
चाफ कटर के लिए धरोहर राशि
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-krishi anudan portal) की जानकारी के मुताबिक, कृषक को कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर / विद्युत चलित) हेतु राशि 5000 रुपए (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। इसी प्रकार, कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 किग्रा. प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु 5000 रुपए (संशोधित) राशि का का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि रू. 5000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाएं।
कृषक ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) के लिए किसी भी श्रेणी के कृषक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान अपने आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर यह आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, जबकि नए कृषक एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद वे कृषि यंत्र चाफ कटर मशीन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
अनिवार्य दस्तावेजों का विवरण
अनुदानित यंत्रों/मशीनों के लिए केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होने पिछले पांच वर्षो में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। कृषक के पास स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर का होना अनिवार्य है। इच्छुक कृषक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी), बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), ट्रैक्टर की वैध आरसी जैसे दस्तावेजों का होना अनिवार्य होगा।
लॉटरी से लाभार्थी का चयन
पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 27 दिसंबर 2024 को लॉटरी सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित होने वाले लाभार्थी कृषक सब्सिडी पर कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित) खरीदने के पात्र होंगे। आवेदन के सात दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे। कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी छह माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
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