e Krishi Yantra Yojana : संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत हाल ही में कृषि यंत्र चाफ कटर समेत अन्य मशीनों के लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके अंतर्गत पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर और लॉटरी संपादन की आखिरी तिथि 27 दिसंबर 2024 रखी गई थी। हालांकि, अंतिम तिथि तक लक्ष्यपूर्ति ना होने के चलते कृषि विभाग मध्यप्रदेश सरकार ने इन पांचों प्रकार के कृषि यंत्रों की आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक किसान 6 जनवरी 2025 तक यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि आप पहले इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आप मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, रिजर और चॉफ कटर कृषि यंत्रों पर अनुदान लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि इन यंत्रों पर सब्सिडी कितनी मिलेगी और इसके लिए आवेदन कैसे करें?
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रिजर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -मूंगफली छिलक-शक्तिचलित, चॉफ कटर (ट्रैक्टर / विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इनके आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। इसके प्राप्त आवेदनों के आधार पर 27 दिसंबर 2024 को लॉटरी जारी होनी थी। लेकिन, अब इन पांचों प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए 6 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 जनवरी 2025 को पोर्टल पर ही लॉटरी संपादित की जाएगी। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर / विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता), मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता), ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित एवं रिजर कृषि यंत्र के लिए जारी जिलेवार लक्ष्य में श्रेणी वर्ग एवं जोत भूमि के आधार पर किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी । कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत तक की सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी। इच्छुक यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की जांच वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में किए गए प्रावधानों के मुताबिक, आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषक को कृषि यंत्र चॉफ कटर ( ट्रैक्टर / विद्युत चलित) हेतु राशि 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 किग्रा. प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु 5000 रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -शक्तिचलित हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट, कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा।
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो इस प्रकार है :-
योजना के तहत अनुदानित कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) और कृषि यंत्र रिजर कृषि यंत्र के लिए किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते है। नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। नजदीकी एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर से किसान यह आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी और कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, किसान आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023 से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष क्रमांक : 0755-493500, वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002 कॉल कर सकते हैं। ई-मेल आईडी : [email protected] (कृषि यंत्रों के लिए) पर मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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