ग्रामोद्योग रोजगार योजना : ग्रामीण युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन

पोस्ट -20 जून 2024 शेयर पोस्ट

ग्रामोद्योग रोजगार योजना : रोजगार योजना में मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें, कैसे करें आवेदन

Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana : सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत करती रहती है, जिसके अंतर्गत पात्र बेरोजगारों को क्षेत्र में ही स्वयं का करोबार शुरू करने के लिए बहुत ही किफायती ब्याज दरों से बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा यह लोन एक निश्चित समय सीमा के लिए दिया जाता है, जिस पर न्यूनतम ब्याज दर वसूल किया जाता है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से है और अपने गांव में ही स्वउद्यम लगाकर स्वरोजगार की राह पर चलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से संचालित इस योजना में चयनित लाभार्थी को दस लाख रुपए तक की परियोजना पर बैंक लोन अत्यंत कम ब्याज दर से उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं इस परियोजना पर 90 प्रतिशत तक लोन भी मिल जाएगा।

दिलाई जाती है अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता (Financial assistance of maximum Rs 10 lakh is provided)

जिला ग्रामोद्योग (गोरखपुर) के अधिकारी एके पाल कहना है कि उप्र खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Employment Scheme) में 10 लाख रुपए तक बैंक ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में  ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों (educated unemployed) को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वउद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की परियोजना पर वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाई जाती है।

लाभार्थियों को कितना लगाना होगा अंशदान? (How much contribution will the beneficiaries have to make?)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बताते हैं कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत तथा जातिगत आरक्षित श्रेणी योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं जातिगत आरक्षित वर्ग (एससी-एसटी, ओबीसी), अल्पसंख्यक , दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों को लागत का 5 प्रतिशत का अंशदान स्वयं लगाना होगा। योजना के प्रावधान के अनुसार, जो उद्यमी लाभार्थी पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना  (Other Government Scheme) के तहत लोन या अनुदान का लाभ ले चुके है ऐसे सभी अभ्यर्थी योजना के लिए अपात्र घोषित किए गए है। यानी वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

लाभार्थियों को मिलेगा ब्याज अनुदान (Beneficiaries will get interest subsidy)

उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत प्रोजेक्ट स्वीकृति के पश्चात सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को कुल पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज दर वहन करना होगा। 5 साल तक शेष ब्याज की राशि अनुदान के रूप में सरकार से प्राप्त धनराशि से समायोजित हो जाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और महिला लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि सब्सिडी से समायोजित हो जाएगी। यानी इस परियोजना में महिला लाभार्थियों को ब्याज अनुदान मिलेगा।

परियोजना में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (How to apply online for the project)

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग (UP Khadi Village Industries Department) की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के बैंक लोन के लिए कक्षा आठ पास, पॉलीटेक्निक/आईटीआई उत्तीर्ण व पूर्व से कार्यरत परंपरागत कारीगर/ अनुभवी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 18 से 50 वर्ष तक कि आयु के इच्छुक उम्मीदवर https://cmegp.data-center.co.in/ पोर्टल पर अंतिम तिथि 28 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से मूल निवासी होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ही स्वरोगार के लिए कारोबार स्थापित करने का इच्छुक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी व अन्य जरूरी दस्तावेज को जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कराना होगा। अधिक  जानकारी के लिए विकास भवन के द्वितीय तल पर स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

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