केन्द्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कौन नहीं जानता होगा। देश में अधिकतर किसान इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रूपए की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी, 2022 को जारी की गई थी। लेकिन 11वीं किस्त को लेकर किसानों को इस बार काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में प्रदेश सरकार ने 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर सिंगल क्लिक के जरिये 82 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1,783 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत 27 जिलों के 3 लाख 70 हजार व्यक्तियों को भूमि के अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। आपकों बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को सालाना 4000 रूपये का आर्थिक लाभ दिया जाता हैं। यह धन राशि किसानों के खातों में 2 किस्तों में 2-2 हजार रूपये करके ट्रांसफर की जाती हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश के किसानों के बैंक खाते में कुल 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती हैं। जिसमें किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रूपये और मुुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4000 रूपये दिए जाते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसान इसका लाभ प्राप्त करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को इस योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे किसानों को दोनों योजनाओं लाभ दिया जाता हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सालाना 4,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है । किसानों को यह धनराशि 2 किस्तों में 2000-2000 करके उनके खातों में ट्रांसफर की जाती हैं। यदि प्रदेश का कोई नया किसान इस योजना में जुडना चाहता है तो उसे सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना पंजीकरण करना होगा तभी उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल पाएंगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार 6000 रुपये की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान करती आ रही है। जिसमे 77 लाख किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इसी के साथ साथ अब इन किसानों को किसान कल्याण योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली 4000 रुपये की धनराशि भी बैंक खाते में दी जाती हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत इस बार प्रदेश के 82 लाख किसानों को किस्त ट्रांसफर की गई है। बता दें कि हर खरीफ और रबी सीजन में प्रदेश सरकार की ओर से 2-2 हजार रुपए की किस्त किसानों खाते में दी जाती है। इस राशि को किसानों के खाते में देने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करना है ताकि किसान फसल उत्पादन के लिए अदान खरीद सकें। अभी तक इस योजना में 75 लाख किसानों के खातों में करीब 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
सीएम किसान योजना में सरकार 10000 रुपये की धनराशि बैंक खाते में दी जाएगी। यह राशि किसानों को 5 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
किसान कल्याण योजना के तहत मध्यप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किसानों भाइयो को सालाना 4000 रुपये की धनराशि दो किश्तों में बांटी जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये की धनराशि तीन किश्तों में बांटी जाएगी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों मिलने किस्त राशि की सूचना उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जिन किसानों को लाभ मिलेगा, उनके बारें में जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज रहेगी। क्षेत्र के पटवारी किसानों के बारे में पूरी जानकारी का वेरीफिकेशन करेंगे। किसानों को सिर्फ एक बार क्षेत्र के पटवारी को भौतिक रूप से आवेदन देना होगा। आगे की प्रक्रिया मोबाइल पर ही हो जाएगी।
यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको योजना की कुछ पात्रता को पूर्ण करना होगा। अगर आप इन पात्रता को पूर्ण कर पायेगे तभी इस योजना में आप आवेदन कर पाएंगे। योजना से जुडी पात्रता निम्न है।
मध्यप्रदेश राज्य में रहने वाले मूलनिवासी किसान ही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
जिस किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण करवाया होगा वही इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
लघु एवं सीमान्त किसान योजना के पात्र माने जायेंगे।
किसान के पास अपनी स्वयं की कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
किसान विकास पत्र
पहचान पत्र
मूलनिवास प्रमाण पत्र
किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन नंबर
आपको बता देते है यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी होना बहुत जरुरी है तभी आप इस योजना में आवेदन आसानी से कर पाएंगे। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं है तो आपको इसके लिए पहले उस योजना का आवेदन करना होगा तभी आप किसान कल्याण योजना का लाभ ले सकेंगे। किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए आपको योजना की अधिकारिक वेबवाइट https://pmkisan.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते है। तथा सभी लाभार्थी नागरिक ध्यान दे की योजना के अंतर्गत पात्रता का सर्वेक्षण पटवारी के माध्यम से किया जायेगा। यदि तहसील या कहीं और आवेदन दिया होगा तब लाभ नहीं मिलेगा।
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