पीएम आवास से वंचित लोगों को मिलेगा पक्का मकान, सरकार ने शुरू की ये खास योजना
ग्रामीण आवास न्याय योजना : इन 7 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, जानें कैसे करें आवेदन
Chhattisgarh Gramin Awas Nyay Scheme : बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) के द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन सभी जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी परिवारों को रहने के लिए पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पक्का मकान का निर्माण करने में असमर्थ है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी है और सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से खुद का पक्का मकान लेना चाहते है, तो इस पोस्ट को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। इसमें हम योजना की पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं।
करीब 7 लाख मकान निर्माण को दी मंजूरी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए सभी पात्र परिवारों को आवास की स्वीकृति देने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर एसईसीसी 2011 के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं मिल पाई थी। आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 जरूरतमंद परिवारों के मकानों के निर्माण की मंजूरी ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत दे दी गई है। योजनान्तर्गत प्रति हितग्राही पात्र परिवारों को आई.ए.पी. (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में) एवं नॉन आई.ए.पी. (मैदानी क्षेत्र) जिलों में विभाजित करते हुए क्रमशः कुल 1.30 लाख रूपए एवं कुल 1.20 लाख रूपए की राशि प्रति पात्र परिवार प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना तहत 100 करोड़ रुपए का बजट
आपको बता दें कि जुलाई महीने में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में शामिल होने से वंचित रह गए आवासहीन परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पक्के मकान के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए हैं जिनके पास रहने के लिए पक्के आवास नहीं है तथा इनका नाम सर्वेक्षण सूची 2011 में नहीं है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना तहत ऐसे आवासहीन एवं कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के आवास निर्माण के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है।
‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र और ‘‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘‘ के 1 लाख हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए की पहली किस्त की राशि और ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए (कुल 5 करोड़ की राशि) का वितरण किया गया। साथ ही राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 597.61 करोड़ रुपए की लागत वाले 413 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के हितग्राही
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवास ही उठा सकते हैं।
केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरमंद गरीब परिवार ही ग्रामीण आवास न्याय योजना के हितग्राही होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर एवं कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवार भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
इस योजना में केवल वहीं परिवार पात्र होंगे, जो पीएम आवास योजना 2011 एसईसीसी के तहत अपात्र है।
ऐसे सभी पात्र परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मुफ्त आवास उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page
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