कृषि यंत्र सब्सिडी: किसानों को मिलेगी रोटावेटर पर 50,400 रुपए की सब्सिडी
किसानों को रोटावेटर की खरीद पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी का लाभ, यहां करें आवेदन
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना राजस्थान 2023 : देशभर में रबी फसलों की कटाई का कार्य अपने पीक पर है। अप्रैल के मध्य तक किसानों द्वारा रबी फसल की कटाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रबी फसलों की कटाई के पश्चात किसान भाईयों द्वारा अगले सीजन में जायद या खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खाली खेतों को तैयार करने का कार्य किया जाएगा। खेत को समय पर तैयार करने में कृषि यंत्र अहम भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक तकनीक की कृषि मशीनों से किसान भाई खेत को तैयार करने के कई घंटों के काम को मिनटों में निपटा लेते हैं। लेकिन यह यंत्र थोड़े महंगे होते हैं, जिसके कारण हर वर्ग के किसान इनका उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिससे तहत किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों की कीमतों का बोझ हल्का करने के लिए सरकार किसानों को विभिन्न कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही है। इसमें रोटावेटर की खरीदी पर अधिकतम 50400 रुपए की सब्सिडी राजस्थान सरकार योजना अपने राज्य के किसानों को प्रदान कर रही है। इच्छुक किसान भाई रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवदेन कर लाभ ले सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में सब्सिडी और आवेदन संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही हैं। संबंधित जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।
राजस्थान में रोटावेटर पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी
रोटावेटर मिट्टी को भुरभुरी बनाने का एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। इसे ट्रैक्टर से अटैचमेंट कर चलाया जाता है। रोटावेटर को 35 एचपी से ऊपर के डुअल और डबल क्लच के ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है। रोटावेटर का उपयोग खेत की पहली जुताई के पश्चात मिट्टी को भुरभुरी बनाने एवं मिट्टी की नमी को बनाये रखने में किया जाता है। इसका उपयोग फसल के बीजों को मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। खास बात यह कि इसकी मदद से खेतों से फसल के अवशेषों को हटाया जा सकता है। इसके उपयोग से कठोर और मुलायम भूमि पर गहरी और हल्की जुताई भी कर सकते हैं। ऐसे में खेती-किसानी में इसकी अहमियत को देखते हुए सरकार अपने किसानों को रोटावेटर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
रोटावेटर पर मिलने वाली सब्सिडी का विवरण
कृषि मशीनों की कीमतों का बोझ हल्का करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार कृषि मशीनों पर सब्सिडी दे रही है। राजस्थान कृषि यंत्र योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत किसान व महिला किसानों को रोटावेटर की खरीद करने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत 20 बीएचपी से लेकर अधिकतम 35 एचपी की क्षमता तक के रोटावेटर खरीद पर एसी/एसटी जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को 42000 रुपए से लेकर अधिकतम 50,400 हजार रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। वहीं, सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 34000 से लेकर अधिकतम 40,300 रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि आने वाले महीनों में खरीब सीजन फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई का कार्य किसानों द्वारा किया जाएगा।
ऑनलाइन आवदेन के लिए निर्धारित दस्तावेज
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन देने के लिए निम्न निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार है-
- इच्छुक किसान भाईयों का आधार कार्ड या जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
- जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी के आवेदको के लिए)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आर.सी.)
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक किसान का बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर
- आवेदक किसान भाई का मूल निवास प्रमाण-पत्र
रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन यहां करें।
राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान भाई रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिला के किसान विज्ञान केंद्र या जिला कृषि विभाग के कार्यलय में जाकर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी के लिए चयन प्रक्रिया
बता दें कि रोटावेटर पर सब्सिडी के लिए आवेदन के पश्चात किसान भाईयों को कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की प्रतिक्षा करनी होगी। कृषि पर्यवेक्षक के जरिये आवेदन स्वीकार होने के बाद कृषि यंत्र क्रय स्वीकृति की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से मिल जाएगी। राजकिसान साथी पोर्टल पर राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता और विक्रेताओं की लिस्ट मौजूद है। इन लिस्टेड कृषि यंत्र निर्माता / विक्रेताओं से रोटावेटर की खरीद करने के पश्चात कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन कर सब्सिडी राशि का सीधे किसान भाईयों के बैंक खाते में दी जाएगी।
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