Zero Percent Interest Free Loan Scheme : किसानों को कृषि एवं संबंधित गतिविधियों जैसे- पशुधन, मुर्गीपालन और मछली पालन के साथ एकीकृत फार्मिंग में निवेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह लोन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह कई राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों से किसानों को फसली ऋण दिया जाता है। सरकार इस लोन पर ब्याज अनुदान देती है, जिससे किसानों को यह ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर से मिलता है यानी इस लोन पर किसी तरह का कोई ब्याज किसानों को नहीं चुकाना होता है। राजस्थान सरकार द्वारा भी किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण (short term crop loan) उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि सरकार इस ऋण पर किसानों को ब्याज में अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे किसानों को यह लोन बिना किसी ब्याज के उपलब्ध होता है। हालांकि, इसके लिए नियम यह है कि किसानों को यह ऋण समय पर लौटाना होता है। ऐसे में जो किसान इस ऋण को समय पर चुकता कर देते हैं उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होता है, जबकि जो किसान समय पर ऋण नहीं जमा कर पाते हैं, उन्हें देय तिथि के बाद 10 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है तथा उन्हें नया ऋण भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में जो भी किसान शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना (Zero percent interest free crop loan scheme) के तहत अल्पकालीन फसल का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान समय पर अपना लोन जमा कर नया ऋण ले सकते हैं। आईए इस योजना के बारे में नीचे विस्तार से जानें?
दरअसल, राजस्थान में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना (Free Crop Loan Scheme) लागू की गई है, ताकि कृषि में निवेश करने के लिए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिल सके। सरकार इस योजना के तहत राज्य के उन किसानों को बिना किसी ब्याज के अल्पकालीन फसल ऋण प्रदान करती है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। यह ऋण मुख्य रूप से कम समय के लिए फसल पर दिए जाने वाला ऋण है, इसे अल्पावधि फसली ऋण भी कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुडे़ किसान इस योजना में अपनी जरूरत के अनुसार कृषि कार्य जैसे- बुवाई, निराई, उर्वरक, खेत की जुताई, प्रत्यारोपण, फसल के लिए बीज खरीदना, कीटनाशक आदि के लिए ऋण ले सकते हैं। इस लोन पर सरकार ब्याज में अतिरिक्त अनुदान देती है, जिससे किसानों को यह ऋण बिना किसी ब्याज (शून्य ब्याज) पर मिलता है।
राज्य सरकार ने गत खरीफ सीजन में किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम शून्य ब्याज दर पर अल्पावधि फसली ऋण उपलब्ध कराया। ऐसे में जिन किसानों ने इस योजना के तहत पिछले वर्ष खरीफ सीजन में जुताई, बुवाई, निराई, प्रत्यारोपण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि में निवेश करने के लिए ऋण लिया था। उसके पुन: भुगतान करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। राज्य सरकार ने इस योजना में 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक किसानों को खेती में निवेश एवं पशुपालन के लिए ऋण दिया था। ऐसे में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना (Free Crop Loan Scheme) का लाभ लेने के लिए किसानों को यह लोन 30 जून 2023 तक या लिए गए ऋण की तारीख से एक साल की समय सीमा में चुकाना होगा।
ऐसे किसान सदस्य जिनके ऋण लेने की तिथि से एक साल (12 महीने) पूरा हो रहा है, वे अपना बकाया ऋण शीघ्र जमा कराएं। साथ ही ऐसे किसान सदस्य जिनके द्वारा खरीफ 2023 में फसली ऋण लिया गया है, वे निर्धारित समयावधि 30 जून, 2024 का इंतजार नहीं करते हुए तारीख से पहले अपना ऋण जमा कराएं, ताकि राज्य सरकार द्वारा देय चार फीसदी एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 फीसदी ब्याज अनुदान का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। बता दें कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक लिए गए फसली ऋण का समय या समय से पूर्व चुकारा करने वाले कृषकों को राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत और भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
केंद्रीय सहकारी बैंकों (Central Co-operative Banks) से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लिए शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण काे समय से चुकाने वाले किसानों को ही राज्य सरकार द्वारा देय चार प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा देय तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो किसान सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा कराएंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से भी बच जाएंगे और मौजूदा खरीफ वर्ष 2024 के लिए पुनः ऋण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, जिन ऋणी कृषक सदस्यों द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है उन्हें सरकार से ब्याज में अतिरिक्त छूट लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ ही ऋण अवधिपार हो जाने पर किसान से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जाएगा तथा उन्हें नया ऋण भी नहीं मिलेगा।
इच्छुक किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति (Kisan Gram Seva Cooperative Society) का सदस्य बनकर इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत कृषक संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। कृषक सदस्य पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं में लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट उपलब्ध होने पर लाभार्थी अपने घर एवं साइबर कैफे से भी अपना आवेदन सरलता से कर सकते हैं। आवेदन के लिए कृषक के पास ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाण पत्र, भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों का विवरण दस्तावेज होना अनिवार्य है।
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