Bihar Krishi Input Anudan Yojana: बिहार में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 13 जिलों के प्रभावित किसानों के लिए 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' के तहत सहायता राशि देने का एलान किया है। अगर आपकी भी गेहूं, आम या लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है, तो आप 5 मई 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार, मार्च के अंतिम हफ्तों में आए प्राकृतिक बदलावों ने भारी तबाही मचाई थी। सरकार ने इस योजना के तहत 13 जिलों के 88 प्रखंडों और 1484 पंचायतों को चयनित किया है।
इन जिलों के किसान हैं पात्र: सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर।
सरकार ने नुकसान की गंभीरता और जमीन के प्रकार के आधार पर अनुदान राशि तय की है:
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फसल का प्रकार |
न्यूनतम सहायता |
अधिकतम सहायता (प्रति हेक्टेयर) |
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असिंचित क्षेत्र (वर्षा आधारित) |
₹1,000 |
₹8,500 |
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सिंचित क्षेत्र |
₹2,000 |
₹17,000 |
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बहुवर्षीय फसलें (गन्ना आदि) |
₹2,500 |
₹22,500 |
नोट: सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
किसान आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
महत्वपूर्ण: गलत जानकारी देने पर आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, संबंधित जिले के कृषि कार्यालय या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 5 मई 2026 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र किसान जल्द से जल्द अपने आवेदन पूर्ण करें और साथ ही अपने पड़ोसी किसानों को भी इस योजना की जानकारी दें।
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