Relief In Electricity Bills : केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों समेत आम जनता की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक जहां बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। वहीं, प्रदेश की योगी सरकार ने भी बढ़ती महँगाई से राज्य में जनता को राहत दिलाने के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट देने का अहम फैसला लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार राज्य में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की है। इस योजना के जरिए, किसानों समेत आम उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट दिया जाएगा। साथ ही योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने uppcl.org में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कराना होगा पंजीकरण
बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की। इसमें सभी उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना तहत अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर अपना पंजीयन करना होगा। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के तहत तीन चरणों में समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं एवं चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट का लाभ मिलेगा। द्वितीय चरण में 01 से 15 दिसबंर और तृतीय चरण में 16 से 31 दिसंबर तक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लॉन्च करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की। उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बिजली बिल बकाये के अधिभार से राहत दिलायेगी।
किसानों और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत–प्रतिशत छूट
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना ( ओ.टी.एस.) के तहत किसानों और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत–प्रतिशत छूट दी जा रही है। सभी उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि देश में पहली बार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 फीसदी जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप अगर किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही ओटीएस योजना में पंजीकरण होगा। वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी जायेगी। वहीं, बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 फीसदी भारने पर ऐसे प्रकरण समाप्त हो जाएंगे। योजना के तहत इसमें 65 फीसदी की छूट दी जा रही है।
ओटीएस योजना के तहत किस उपभोक्ता को कितनी दी जाएगी छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना ( ओ.टी.एस.) के तहत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय अधिभार पर छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर बारह किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट और छ: किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। उन्होनें कहा कि ओटीएस योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत–प्रतिशत की छूट और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 फीसदी की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक अधिभार पर घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा छ: किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को कितनी मिलेगी छूट
योजना के तहत 03 किलोवाट अधिभार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान करने पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी और 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को इस अवधि में अधिभार का पूर्ण भुगतान करने पर 50 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
इस तरह ले योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है। वेबसाईट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर बकाय सरचार्ज में दी जा रही छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित है। वहीं, उपभोक्ता जनसेवा केन्द्र, किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर मे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं और छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ या किश्तों में पूर्ण बकाये जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है। पंजीकरण के आवेदन की पावती प्राप्त कर इसके अनुसार पंजीकरण राशि का भुगतान उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कैश काउनटर, सभी जनसेवा केन्द्र अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं और छूट का लाभ ले सकते हैं।
योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ओटीएस योजना को प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, ताकि सभी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए। बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने–अपने इलाकों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।
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