एग्री इंफ्रा फंड: किसानों को कम ब्याज पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए का लोन

पोस्ट -29 अगस्त 2023 शेयर पोस्ट

एग्री इंफ्रा फंड : किसानों को दिया जा रहा है 2 करोड़ रुपए का लोन, जानें क्या है योजना और कैसे करें आवेदन 

एग्री इंफ्रा फंड : भारत सरकार कृषि व संबंधित क्षेत्र से जुड़े एग्री बिजनेस को शुरू करने के लिए कृषि व्यापारियों, कृषि विपणन सहकारी समितियां और किसान उत्पादन संगठनों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के तहत उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए राशि तक वित्तपोषण सुविधा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट इंटरप्राइजेज (CGTMSE) की गारंटी पर प्रदान किया जाता है। 

सरकार एग्रीबिजनेस के लिए दे रही 2 करोड़ रुपए, जानें क्या है इंफ्रा फंड और क्या है इसके फायदे?

Agri Infrastructure Fund Scheme : देश के किसान बिना किसी फाइनेंशियल समस्या के आसानी से खेती कर सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं को संचालित किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार देश के किसानों को खेती व संबंधित क्षेत्र में छोटी-बड़ी जरूरतों को निपटाने के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय मदद प्रदान करती है। बैंक यह फाइनेंशियल असिस्टेंस (वित्तीय सहायता) किसानों को सरकार की गारंटी पर उपलब्ध करवाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित इन्हीं वित्तीय सहायता योजना में से एक कृषि अवसंरचना कोष योजना (Agri Infrastructure Fund Scheme) भी है। इस योजना को संचालित करने का मकसद देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि व संबंधित सेक्टर को बढ़ावा देना है। एग्री इंफ्रा फंड वित्तपोषण योजना के माध्यम से उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) की इकाई स्थापित करने के लिए संपार्शविक/तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता कराना है। इस योजना के तहत कृषि उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, वेयरहाउस, पैकेजिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज जैसे सूक्ष्म और लघु औद्योगिकी इकाईयों के लिए बैंकों से 2 करोड़ रुपए राशि का लोन भारत सरकार की गारंटी पर दिया जाता है। आईए इस पोस्ट की मदद से जानते हैं कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना क्या है। इसमें क्या लाभ मिलता है और इसमें आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड योजना (AIF)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के मार्गदर्शन में 8 जुलाई 2020 को कृषि अवसंरचना कोष योजना (Agri Infrastructure Fund Scheme) को लॉन्च किया गया। कृषि इंफ्रा फंड (AIF) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे फसल कटाई बाद मैनेजमेंट अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू किया गया। जिसमें 2 करोड़ रुपए वित्तपोषण लाभ में 3 प्रतिशत ब्याज छूट एवं क्रेडिट गारंटी सहायता मिलती है। एग्री इंफ्रा फंड के (AIF) तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान किया गया है। वहीं, योजना के तहत वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड योजना (एआईएफ) में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा है। कृषि मंत्रालय के एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध (आईएनएम) प्रभाग के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वाणिज्यिक बागवानी विकास एवं कोल्डस्टोरेज विकास योजनाओं के लिए एआईएफ का कन्वर्जेंस पहले ही कई बाहरी प्रणालियों/पोर्टल के साथ किया जा चुका है। 

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फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटप्राइजेज द्वारा क्रेडिट गारंटी

भारत सरकार के सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम (mssme) मंत्रालय ने एआईएफ योजना को क्रियान्वित करने के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया। जिसमें भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों  के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई। इसके तहत कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयां, वेयरहाउस और पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने पर 2 करोड़ रुपए तक के बैंक लोन सूक्ष्म और लघु उद्यमों (Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के लिए क्रेडिट की गारंटी पर दिए जाते हैं। यह गारंटी उद्यमियों के बजाय भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, साथ में सरकार द्वारा ब्याज दर में तीन फीसदी की छूट मिलती है, जो अधिकतम सात सालों तक मिलती रहती है। 

एआईएफ योजना के अंतर्गत कौन उठा सकता है लोन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष योजना को चलाया जा रहा है। जिसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यों के लिए वित्तपोषण सुविधा दी जाती है। एआईएफ योजना के अंतर्गत लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए एग्री ट्रेडर्स, उत्पादन संगठन (एसपीओ), प्राथमिक कृषि साख समितियां, सामुदायिक विपणन सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों आदि द्वारा लोन लिया जा सकता है। 

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एआईएफ योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

एआईएफ योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को योजना में आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले www-agri infra-dac-gov-in पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन के 2 दिनों के पश्चात आवेदक का कृषि मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आगे की जरूरी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। मालूम हो कि आवेदक का आवेदन ऑटोमेटिक आपके द्वारा चुने हुए बैंक शाखा में पहुंच जाता है। बैंक द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद, आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद 60 दिनों के अंदर बैंक द्वारा लोन प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी कर लोन राशि अपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। 

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