कृषि यंत्र अनुदान योजना : खेती के इन टॉप 15 कृषि यंत्रो पर मिलेगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन
कृषि यंत्र अनुदान : यहां 15 प्रकार के कृषि यंत्र पर मिलेगी सब्सिडी, किसान जल्दी आवेदन करें
कृषि यंत्र अनुदान : देश में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है। फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। जिससे किसानों को सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ मिल सकें और इसका उपयोग कर खेती की उत्पादकता बढ़ा सकें। किसान खेती के यंत्र अनुदानित दर में खरीद सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस बीच चुनाव के बाद मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग ने योजना के तहत राज्य के किसानों को आधी कीमत पर कृषि यंत्र खरीदने का सुनहरा मौका दिया है। इसके लिए विभाग की ओर से किसानों से आवदेन मांगे गए हैं। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को टॉप 15 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।आइए जानते हैं इन यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा।
इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में लंबे समय से आचार संहिता लगी हुई थी। इसके लिए राज्य में किसी भी प्रकार की कोई योजना में आवेदन मांगे नहीं जा रहे थे। लेकिन अब चुनाव के बाद कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश ने टॉप 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सभी कृषि यंत्रों को विभाग ने मांग के अनुसार श्रेणी में रखा है। “मांग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही है। केवल इन यंत्रों के लिए जिलेवार अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन और मांग के अनुसार ही लक्ष्य तय किया जाएगा। “मांग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नए पंजीकरण हेतु किसान को बायोमेट्रिक प्रमाणित कराना होगा।
उपलब्ध बजट के आधार पर आवेदनों को किया जाएगा अनुमोदित
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल MP पर प्रदर्शित सूचना के मुताबिक, इस श्रेणी में चिन्हित यंत्रों के लिए किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जाएगा, बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित (स्वीकार) होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। औपचारिक रूप से अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाएगी। इस श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर का चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।
इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए मांगे आवेदन
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश ने वर्तमान में निम्नानुसार अलग-अलग कामों में उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए श्रेणी के अंतर्गत जिन यंत्रों हेतु आवेदन मांगे हैं वे इस प्रकार है:-
- पैडी राइस ट्रांसप्लांटर
- पावर हैरो
- हैप्पी सीडर / सुपर सीडर
- न्यूमेटिक प्लांटर
- हे रेक / स्ट्रॉ रेक
- बेलर
- हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रैक्टर चलित)
- ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर
- किसान ड्रोन
- मिनी राइस मिल मिनी दाल मिल
- ऑइल एक्सट्रेक्टर मिलेट मिल
- मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर)
- पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र
सभी कृषि यंत्रों पर कितना दिया जाएगा अनुदान?
मध्यप्रदेश में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से खेती के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसान, महिला किसान, छोटे एवं कम जोत वाले किसान और अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के किसानों को श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि यंत्र अनुदान के माध्यम से किसान वर्ग को 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक का अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया जाता है। किसान जो यंत्र लेना चाहते हैं उस पर लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं।
कृषि यंत्रों के लिए अनिवार्य होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
मांग अनुसार, श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर स्कैन करके पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा। बैंक ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम से बनवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदनकर्ता पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र के लिए धरोहर राशि 1000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अनिवार्य होगा। वहीं, इच्छुक कृषक शेष सभी कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि 5000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
मध्यप्रदेश में विभाग द्वारा ‘‘मांग अनुसार‘‘ श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इच्छुक कृषक दिए गए सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने चाहते हैं, तो वे ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कृषक पहले से e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत है वे सीधे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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