Tractor subsidy : किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी

पोस्ट -27 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना : किसानों के पास सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने का मौका, यहां करें आवेदन

Tractor Subsidy Scheme 2024 : छोटे सीमांत एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की अनुदान योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा राज्य में हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (Tractor Subsidy Scheme) 2024 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों (farmer) को नया ट्रैक्टर (New Tractor) खरीदने पर 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजनातंर्गत अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदने (Buying Tractor On Subsidy) के लिए इच्छुक किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (Tractor Subsidy Scheme) में आवेदन करना होता है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर लक्ष्य जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में राज्य कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 के लिए नए आवेदन (New Applications) 26 फरवरी 2024 से शुरू किए जा चुके हैं। राज्य के इच्छुक किसान अंतिम तिथि से पहले ट्रैक्टर अनुदान योजना 2024 के तहत अनुदान पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में योजना संबंधित सभी जानकारी विस्तार से दी जा रही है, जिससे आप योजना में आसानी से आवेदन कर पाएंगे। आईए, संबंधित जानकारी के बारे में जानें। 

अनुदान पर नया ट्रैक्टर खरीने का मौका (Opportunity to buy a new tractor on subsidy)

राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें खेती के लिए ट्रैक्टर (Tractor) की आपूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 HP व उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। किसानों को यह अनुदान राशि ट्रैक्टर (Tractor) की लागत कीमत पर दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैक्टर(Tractor)पर लगने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स का भुगतान लाभार्थी किसानों को स्वयं करना होगा। वर्तमान में बाजारों के अंदर महिंद्रा ट्र्रैक्टर (mahindra tractor), मैसी फर्ग्यूसन ट्र्रैक्टर (massey ferguson tractor), सोनालिका ट्र्रैक्टर (sonalika tractor), जॉन डियर ट्र्रैक्टर (john deere tractor), फार्मटैक  ट्र्रैक्टर (farmtrac tractor),स्वराज ट्र्रैक्टर (swaraj tractor) और आयशर ट्र्रैक्टर (eicher tractor) सहित कई अन्य ब्रांड के अत्याधुनिक तकनीकी फीचर्स आधारित विभिन्न एचपी श्रेणी के ट्रैक्टर (Tractor) किसानों के लिए उपलब्ध है। 45 HP व उससे अधिक क्षमता वाले इन विभिन्न ब्रांड के ट्रैक्टर की कीमत 6.90 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए या इससे अधिक हो सकती है।    

ड्रा के माध्यम से किया जाएगा लाभार्थियों का चयन (Beneficiaries will be selected through draw)

कृषि विभाग हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 (Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 ) शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक बार फिर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके ट्रैक्टर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेकर 45 एचपी (HP) और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर (Tractor) की खरीद पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 के अंतर्गत ट्रैक्टर की खरीद करने के बाद और समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर अनुदान राशि का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद, किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में नियम एवं शर्तें (Terms and conditions in tractor subsidy scheme)

  • ट्रैक्टर सब्सिडी योजना हरियाणा के तहत केवल राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के किसान ही योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर लाभार्थिंयों को एक लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए, इच्छुक किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 (Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024) के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे आधुनिक तकनीक के साथ खेती कर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ा सकें।
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले 5 साल में विभाग की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर (Tractor) पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।
  • संबंधित डीडीए की मदद से संबंधित निर्माता/डीलर और आरटीओ प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैक्टर को अगले 5 वर्षों के दौरान बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकें।
  • योजना के तहत एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थी के पास कृषि भूमि होनी चाहिए। 

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में कैसे करें आवेदन? (How to apply for tractor subsidy scheme?)

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार वर्ष 2023-24 के लिए ट्रैक्टर (Tractor) पर अनुदान देने के लिए दिनांक 26-02-2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग के पोर्टल  पर एससी वर्ग के किसान ट्रैक्टर (Tractor) की खरीद पर अनुदान के लिए दिनांक 11-03-2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत एससी वर्ग के किसानों को 45 एचपी और उससे ऊपर क्षमता के ट्रैक्टर (Tractor) की खरीद पर 1 लाख रुपए प्रति यूनिट दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति कृषक, जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व है वह योजना के तहत ट्रैक्टर (Tractor) पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। योजना के अंतर्गत एमएफएमबी डेटा के आधार पर जिलेवार लक्ष्य तय किए गए हैं।

डीएलईसी की मंजूरी के बाद चयनित किसानों को एएई के कार्यालय में सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद करने के लिए पात्र किसान को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर खरीदारी करने का मौका दिया जाएगा। निधारित समय में खरीदारी पूरी नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची वाले किसान को मौका दिया जाएगा।

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