सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी उत्तर प्रदेश - जानें पात्रता एवं आवेदन का तरीका
सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी योजना क्या है?
किसानों को सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।
किन सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी दी जा रही है।
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर बढ़ाया अनुदान
75 प्रतिशत अनुदान से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र से पानी की बचत
फसलों की उत्पादकता में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि तथा 60 से 70 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।
ड्रिप (टपक) सिंचाई विधि
इस विधि में बूंद-बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र तक एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से पानी प्रदान किया जाता हैं।
स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई विधि
इस विधि से सिंचाई में पानी को छिडकाव के रूप में किया जाता है। इसके लिए नल द्वारा खेतों में पानी भेजा जाता है।
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
इच्छुक कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
इच्छुक किसान उत्तर प्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल //upagriculture.com/ पर अपना आवेदन कर सकते हैं।