प्रधानमंत्री सिंचाई योजना - सिंचाई उपकरणों पर अनुदान, जानें पंजीकरण प्रक्रिया
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में पीएम सिंचाई योजना को शुरू कि गया हैं। यह एक अनुदान योजना हैं।
80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान
ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर में लघु एवं सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत व अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत और पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं रेनगन हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत व अन्य को 65 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएंगा।
इस योजना के तहत मिलेगा अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार ’पर ड्राप मोर क्राप’ माईक्रो इरीगेशन योजना के तहत राज्य के किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना हैं। इसके लिए सरकार ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि सिंचाई उपकरणों पर अनुदान दे रही हैं।
इस योजना का लाभ ऐसे कृषकों/संस्थाओं को दिया जाएगा, जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uphorticulture.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।