सिंचाई यंत्र सब्सिडी-पाइलाइन खरीदने पर सरकार से मिलेगी सब्सिडी

पाइलाइन पर सब्सिडी योजना

सरकार की आर्थिक सहायता योजना है, जो किसान नलकूपों से पाइपलाइन की सहायता से पानी अपने खेतों में ले जाते हैं। उन्हें पाइपलान खरीद पर सब्सिडी दी जाती है|

पाइपलाइन खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी

लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए लागत का 60 प्रतिशत इसके अलावा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

इन दो योजना के तहत दी जाएगी सब्सिडी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दी जायेगी सब्सिडी।

योजना के अंतर्गत ये किसान होगे पात्र

सिंचाई पाइपलाइन योजना के पात्र वे किसान होगे जिनके पास कुँए के पास ही सिंचाई के लिए उपलब्ध स्वयं के पम्पों और स्वयं के नाम जमीन है।

आवश्यक दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो, जामबंदी की नकल, आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कॉर्ड संख्या

स्वयं करें आवेदन

नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर या राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
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