हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना, जानें पूरी जानकारी
कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन योजना
हरियाण सरकार ने हाई टेक सेंटर की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत एवं ग्राम स्तरीय मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया है।
कृषि मशीनों पर 80 प्रतिशत तक की छूट
हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
10 से भी ज्यादा कृषि मशीनों पर सब्सिडी
योजना के तहत व्यक्तिगत उद्देश्य से और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मशीनों की खरीद करने वाले कृषकों को 10 से भी ज्यादा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है।
इन कृषि मशीनों पर सब्सिडी
योजना के तहत स्ट्रॉ बेलर, राइस ड्रायर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर ड्रिवन सहित 10 से भी ज्यादा मशीनों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अधिकतम 3 कृषि मशीनों पर सब्सिडी
योजना के तहत अधिकतम 3 कृषि मशीनों के लिए सब्सिडी का लाभ किसान ले सकते हैं।
जरूरी डाक्यूमेंट्स
पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रैक्टर आरसी, मोबाइल नम्बर, टोकन मनी का विवरण आदि