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10 से ज्यादा कृषि उपकरणों पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन

10 से ज्यादा कृषि उपकरणों पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन
पोस्ट -20 सितम्बर 2022 शेयर पोस्ट

खेती-किसानी से जुड़े काम होंगे ज्यादा आसान, जानें किन किसानों को होगा फायदा

खेती-किसानी के क्षेत्र में किसानों को काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। खेती किसानी से जुड़े कामों को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने तथा ज्यादा उत्पादकता के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई-नई योजनाओं को शुरू करती है। इन नई योजनाओं से किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में कृषि मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक के कार्यों में कृषि यंत्रों की बहुत आवश्यकता होती है। इन कृषि यंत्रों से पहले के मुकाबले खेती-बाड़ी करना बेहद आसान हो गया है। 

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कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की योजना कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के अंतर्गत हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। 

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खेती करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कृषि मशीनों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है, ताकि कमजोर आय वर्ग किसान जो आर्थिक तंगी के कारण इन महंगे कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं वह बिना किसी परेशानी के इन्हें खरीद पाएं। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार हर साल राज्य के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है प्राप्त आवेदन पर लाभार्थी किसानों को लक्की ड्रॉ निकालकर कृषि मशीनों पर अनुदान का लाभ प्रदान करती है। ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। 

कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की छूट

दरअसल हरियाणा राज्य में खेती बड़े पैमाने पर होती है। इस कारण हरियाणा सरकार खेती में उत्पादकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। खेती किसानी से जुड़े कामों को और भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर रही है। इस छूट का लाभ व्यक्तिगत उद्देश्य से उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मशीनों की खरीद करने वाले कृषकों को प्रदान किया जाता है। 

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला किसानों से आवेदन मांगे जाते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 3 कृषि मशीनों के लिए सब्सिडी का लाभ किसान ले सकते हैं।

कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन योजना 

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना को लागू किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना तहत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 40 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के तहत नवीनतम उन्नत कृषि मशीनों की खरीद पर 40-50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के अंतर्गत हरियाण सरकार ने हाई टेक सेंटर की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत एवं ग्राम स्तरीय मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया है।
इन कृषि मशीनों पर दी जा रही है सब्सिडी 

आपकों बात दें कि हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत व्यक्तिगत उद्देश्य से उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मशीनों की खरीद करने वाले कृषकों को 10 से भी ज्यादा कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत इच्छुक किसान भाई स्ट्रॉ बेलर, राइस ड्रायर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर ड्रिवन, पैड़ी ट्रांसप्लांटर, हे-रेक मशीन, मोबाइल श्रेडर, रोटावेटर, रिप्पर बाइंडर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर आदि की खरीद पर अनुदान के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।   

योजना में आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आवेदक किसान का परिवार पहचान पत्र

  • जाति का प्रमाण पत्र

  • कृषि भूमि का प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • ट्रैक्टर की वैध आरसी

  • मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।

  • बुकिंग (टोकन मनी) राशि का विवरण 

कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्रता

  • आवेदक किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • सभी जरूरी दस्तावेज आवेदक किसान के नाम पर होना जरूरी है। 

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए।

  • आवेदक किसान के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए।

यहां करें आवेदन 

  • हरियाणा राज्य के किसान जो कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

  • आवेदन करने के लिए किसानों को राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • आधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज खुलेगा इस पेज पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करें 

  • अब आपके सामाने नया वेबपेज खुल जाएंगा इस पर योजना का चयन करें।

  • इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे मूल विवरण, किसान विवरण, भूमि विवरण आदि ठीक तरह भरकर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।

  • इस तरह आपकी हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया  पूरी हो जाएगी।

  • योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जिले में स्थिति नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 

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