सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर किसानों को मिलेगा अनुदान, जानें पूरी योजना

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान का उद्देश्य

कृषि क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन कम हो और कम पानी से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से राजस्थान उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप, मिनी फव्वारा एवं फव्वारा सिंचाई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

किसानों को सब्सिडी

राजस्थान कृषि विभाग एवं कृषि उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को  75-70 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

किसको कितना अनुदान

योजना के तहत लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को 75 प्रतिशत, वहीं अन्य वर्ग के सभी किसानों को सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) संयंत्रों पर कुल लागत का 70 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। 

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के उपयोग 

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसका प्रयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों जैसे सूखाग्रस्त, बलुई मृदा, ऊँची-नीची ज़मीन तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिये उपयोगी है। 

सब्सिडी के लिए पात्रता

जिन कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध है ऐसे कृषक इस योजना के पात्र है एवं वे कृषक भी योजना के लिए मान्य होंगे जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) करते हैं। 

आवेदन

आवदेक कृषक राज किसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/  पर मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।   

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