फार्म पॉन्ड योजना-सिंचाई के अलावा किसानों की होगी अतिरिक्त आय, जानें पूरी जानकारी
फार्म पॉन्ड योजना
फसलों की सिंचाई को लेकर जलसंकट से निपटने एवं वर्षा जल के संचय कर भू-जल स्तर में सुधार हेतु राज्य में कृषि विभाग द्वारा पीएम सिंचाई योजना के तहत शुरू फार्म पॉन्ड योजना है।
फार्म पॉन्ड से कमाएं मुनाफा
तालाबों से सिंचाई के अलावा मछली पालन, मोती की खेती और मखाना खेती कर डबल मुनाफा भी कमा सकते है।
सब्सिडी राशि
1200 घन मीटर वाले कच्चे व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर क्रमशः 73,500 व 1,05,000 या लागत का 70 प्रतिशत और अन्य किसानों को 63000 व 90000 या लागत का 60 प्रतिशत दिया जाता है।
फार्म पॉन्ड का निर्माण
किसान को स्वयं के खर्चे पर करवाया जाएगा, लंबाई व चौड़ाई में ऊपरी हिस्सा 24.5 मीटर व निचली सतह 15.5 मीटर तथा इसकी गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
फार्म पॉन्ड पर अनुदान हेतु पात्रता
योजना में आवेदन केवल छोटे व सीमांत किसान जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर तक की जमीन है योजना के पात्र हैं।
फार्म पॉन्ड योजना में ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के लिए किसान अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीक ही ई-मित्र केन्द्र जाये या राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें।