फसल राहत योजना - खरीफ फसलों में हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा, जानें पूरी जानकारी

फसल राहत योजना झारखंड

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा फसल राहत योजना को शुरू किया गया है।

योजना का उद्देश्य

यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के प्रमुख प्रावधान

इस योजना के तहत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मुआवजा राशि

इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर किसानों अधिकत 5 एकड़ 15 से 20 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान करती हैं।

इस तरह मिलेगा मुआवजा

योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली मुआवजा राशि को किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जायेगी।

योजना के तहत अपना निबंधन करा सकते हैं

किसान ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन झारखंड फसल राहत योजना के वेब पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञा केंद्र पर 40 रुपये शुल्क देकर अपना निबंधन करा सकते हैं।

योजना में शामिल होने के लिए दिशा-निर्देश

राज्य के सभी ऋणी, गैर ऋणी व बंटाईदार किसान इस योजना के तहत पात्र होगे। ऐसे सभी किसानों के पास कृषि कार्य करने से संबंधित सभी वैध  दस्तावेज होना चाहिए।

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