कृषि यंत्र सब्सिडी योजना हरियाणा, जानें आवेदन प्रक्रिया

उपलब्ध सब्सिडी प्रतिशत

कृषि यंत्र योजना के तहत पराली मैनेजमेंट के काम आने वाली मशीनों पर किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50 फीसदी और समितियों को 80 फीसदी छूट

आवेदन करने की अंतिम तिथि

हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2022 तक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

इन कृषि मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी

सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्राप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ आदि|

आवेदन के लिए पात्रता/शर्तें

किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतु स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षों में विभाग की किसी भी योजना में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने के बारे में घोषणा की गई हो।

आवेदन के लिए व्यक्तिगत कागजात

पहचान पत्र, ट्रैक्टर की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बुकिंग (टोकन मनी) राशि एवं जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।

विस्तृत जानकारी यहां से प्राप्त करें

योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभाग की वेबसाई पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल कार्यालय के दूरभाष नंबर-81689966118, 7357580102 पर संपर्क कर सकते हैं।
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