किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतु स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षों में विभाग की किसी भी योजना में अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने के बारे में घोषणा की गई हो।
आवेदन के लिए व्यक्तिगत कागजात
पहचान पत्र, ट्रैक्टर की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बुकिंग (टोकन मनी) राशि एवं जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैक खाते में लिंक हो।
विस्तृत जानकारी यहां से प्राप्त करें
योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभाग की वेबसाई पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल कार्यालय के दूरभाष नंबर-81689966118, 7357580102 पर संपर्क कर सकते हैं।