कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से भूसा बनाने वाली मशीनों की खरीद लागत पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
किसान वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाएंगी
योजना के नियमानुसार भूसा बनाने वाली मशीनों की खरीद लागत पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार सब्सिडी दी जाएंगी।
40 से 50 प्रतिशत तक दी जाएंगी सब्सिडी
योजना के नियमानुसार एससी/एसटी, लघू, सीमांत और महिला किसानों को 50 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के किसानों एवं गौशालाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएंगी।
इन मशीनों पर उपलब्ध है सब्सिडी
योजना के नियमानुसार स्ट्रा रीपर, बेलर, रीपर कम बाइंडर, मल्चर और हैप्पी सीडर जैसी कृषि मशीनों पर सब्सिडी उपलब्ध है।
इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
भूमि के लिए बी-1, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक और ट्रैक्टर की आरसी आदि।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए सबसे पहले आपको राज्य के ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है।