ट्रैक्टर, पॉवर टिलर एवं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी 

कृषि मशीनों पर सब्सिडी 

आधुनिकता के दौर में किसानों को उन्नत खेती की ओर ले जाने के लिए शासन ने यह योजना लागू की है। केंद्र सरकार मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का उद्देश्य

खेती, किसानी एवं बागवानी के कार्यों में बुआई से लेकर कटाई एवं खुदाई जैसी अन्य कृषि गतिविधियों में काम आने वाले महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों को अनुदान पर बिना किसी परेशानी के खरीद सके। 

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन

मध्य प्रदेश सरकर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के घटक कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। 

इन कृषि यंत्रों पर उपलब्ध है सब्सिडी 

ट्रैक्टर, पावर टिलर चलित उपकरण-20 एच.पी.से कम, प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण, यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) आदि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। 

सब्सिडी प्रतिशत 

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत एवं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

आवेदन कहां करें।

सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन तरीके से मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts-mp-gov-in/mphd/#/  पर आवेदन कर सकते है। 

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