ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और पाेर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (अटल भूजल) योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार राज्य में सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को उचित दरों पर सब्सिडी दे रही है।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर उपलब्ध सब्सिडी

सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर किसानों को लागत का 55 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

इन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यंत्रों पर दी जाएगी सब्सिडी

ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्पिंकलर सिस्टम, पोर्टेबल स्पिंकलर सिस्टम जैसे सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी।

किसको कितनी दी जाएगी सब्सिडी?

योजना के तहत लघु या सीमांत वर्ग के किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण की कुल लागत का 55 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के सभी किसानों को कुल लागत का 45 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

योजना में केवल वही कृषक आवेदन कर सकता है जिसके पास स्वयं की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत उपलब्ध है। और, जो संविदा खेती (कान्ट्रैक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करता है।

कैसे और कहां करे आवेदन

मध्य प्रदेश के इच्छुक किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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