ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी
ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर 90 प्रतिशत तक अनुदान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दिया जाएंगा अनुदान
बिहार सरकार राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर अनुदान दे रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
केन्द्र सरकार की कृषि सिंचाई योजना है। जिसके तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सिंचाई उपकरण की खरीद पर सब्सिडी मुहैया करती हैं।
सब्सिड़ी देने का कारण क्या हैं?
किसानों को पानी का समुचित एवं अधिकतम उपयोग कर कम पानी से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की विशेषताएं
इस सिंचाई पद्धति में पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम जल की खपत होती है।
यहां कर सकते है आवेदन?
बिहार उद्यान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।