पशुधन बीमा सुरक्षा योजना की विशेषताएं/पात्रता एवं लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। ताकि पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक हानि होने से बचाया जा सके। 

योजना से लाभ

इस योजना के तहत किसान को 25 रूपए से लेकर 100 रूपए तक के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है।

योजना का लाभ हरियाणा के स्थाई निवासी पशुपालक उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए यह योजना नि: शुल्क है।

कब मिलेगा योजना का लाभ

बीमित पशुओं की प्राकृतिक आपदा या किसी भी कारण से दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर उसके मालिक को मुआवजा दिया जाता है।

आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि। 

ऐसे करें आवेदन 

सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। इसके अलावा हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट लेना होगा। 

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