किसानों को होगा कर्जमाफ, सरकार ने शुरू की एकमुश्त निपटान योजना

एकमुश्त निपटान योजना क्या हैं?

हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरूआत की है। यह योजना सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। 

बकाया ब्याज पर दी जाएगी छुट

इस योजना के अंतर्गत अन्य सभी लोन लेने वाले किसानों को 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। उनका जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ कर दिया जाएगा।

डिफॉल्टर घोषित किए गए सभी किसानों को मिलेगा लाभ

यदि लोन धारक किन्हीं कारणों से अपने लोन का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है। 

उत्तराधिकारी द्वारा बकाया ऋण चुकाने पर मिलेगी छूट

अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है और उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूलधन चुकाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। 

एकमुश्त निपटान योजना के पात्रता मानदंड/ विशेषताएं 

इस योजना का लाभ राज्य के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा 31 मार्च सन 2022 को डिफॉल्टर घोषित किए गए सभी ऋणदाता किसान एवं सदस्य आवेदन कर सकते है। 

योजना में कैसे करें आवेदन

किसान आपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ऋण कागजात, आया प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण, फोटो और मोबाइल नंबर सहित किसान अपने तहसील स्तर पर स्थापित शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं।  
 

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