किसानों को मिलेगी ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी

ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम क्या है ?

सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।

किसानों को आधे दाम में मिलेगा नया ट्रैक्टर

आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के किसानों को 35 हार्स पावर (एचपी) से अधिक एचपी का ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

सब्सिडी के लिए आवेदन

हरियाणा कृषि विभाग निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति के किसान/किसान समूहों से आमंत्रित किये हैं, किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

किसान को पोर्टल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

किसानों का चयन कैसे होगा ?

इस योजना में ड्रा ऑफ लोटस के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

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