Driving License for Tractor : सामान्यत: ट्रैक्टर एक कृषि उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल खेती संबंधित सभी कामों, ढुलाई और कृषि व्यवसाय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। क्या ट्रैक्टर को खेतों में चलाने के लिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जरूरत नहीं होती है और अगर इसे चलाना है, तो किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License for Tractor) में आरटीओ कानून (RTO Act) का क्या कहना है। अगर आप खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं तो क्या लाइसेंस की जरूरत होती है, जबकि सड़क पर चलाते समय कौनसा लाइसेंस होना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आरटीओ कानून और सुप्रीम कोर्ट दिशा- निर्देशों के तहत जानने की कोशिश करते हैं।
अमूमन देखा गया है कि ट्रैक्टर चालकों के पास लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि खेतों में चलाने वाले इस कृषि वाहन के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस (driving license requirement) अनिवार्य है। कृषि ट्रैक्टर को ‘लाइट मोटर व्हीकल’ (एलएमवी) श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि एलएमवी लाइसेंस (LMV License) धारक कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर चला सकता है। यानी किसी व्यक्ति के पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वह ट्रैक्टर नहीं चला सकता है, अगर वह ऐसा करता है, तो उस पर कार्यवाही और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस (एलएमवी लाइसेंस) 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होते हैं और ट्रैक्टर भी इसी श्रेणी में आता है। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि खेतों में ट्रैक्टर बिना लाइसेंस चलाया जा सकता है या नहीं। हालांकि खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए कानून उतनी सख्ती नहीं करता, लेकिन अगर वही ट्रैक्टर सड़क पर चलाया जाता है, तो कानून (traffic rules for tractor) के तहत लाइसेंस अनिवार्य। बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने पर जुर्माना व जेल दोनों का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर में कोई अवैध मॉडिफिकेशन करता है यानी उसके मूल स्वरूप में छेड़छाड़ करता है, तो उस पर भी एक लाख रुपये तक जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है। ट्रैक्टर का वैध बीमा कराना भी जरूरी है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में किसी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिल सके। आरटीओ कानून ये भी कहता है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल व्यावसायिक ढुलाई और सवारी ढोने में नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर 2,200 रुपये प्रति सवारी का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्रैफिक कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में ट्रैक्टर चलाने के लिए एलएमवी लाइसेंस पर्याप्त है, लेकिन यह एक सीमा तक ही मान्य होगा। अगर ट्रैक्टर को ट्रॉली के साथ जोड़कर सामान ढोया जा रहा है और उसका वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा हो जाए तो ऐसे में एलएमवी लाइसेंस (heavy vehicle rule) को इसके लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में एचएमवी लाइसेंस अनिवार्य हो जाता है। कानून कहता है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इससे व्यावसायिक सामान या सवारी ढोना गैरकानूनी है।
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