Search Tractors ...
search
ट्रैक्टर समाचार सरकारी योजना समाचार कृषि समाचार कृषि मशीनरी समाचार मौसम समाचार कृषि व्यापार समाचार सामाजिक समाचार सक्सेस स्टोरी समाचार

ट्रैक्टर सहित खेती के अन्य कृषि यंत्रों पर मिल रही 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन

ट्रैक्टर सहित खेती के अन्य कृषि यंत्रों पर मिल रही 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन
पोस्ट -09 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 प्रतिशत की सब्सिडी, फार्म मशीनरी बैंक के लिए करें आवेदन

फार्म मशीनरी बैंक योजना : खेती में कृषि यंत्रों व मशीनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों को बंपर सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद करने की सहुलियत दी जा रही है। जिससे अधिक से अधिक किसानों तक कृषि मशीनों की पहुंच बनाई जा सके। मौजूदा दौर में बिना यंत्रों के खेती करना बहुत मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना (Farm Machinery Bank Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनों व उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर का गठन करने पर किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसान उत्पादक संगठन (FPO) को फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो और इन सीटू योजना के तहत फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे रोटरी मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर-कम बाइंडर आदि कृषि यंत्रों पर लाभार्थियों को अनुदान दिया जाएगा। इस पोस्ट में योजना से जुड़ी सभी जानकारी दी जा रही है। संबंधित जानकारी  के लिए इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़ें। 

New Holland Tractor

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक दिया जाएगा अनुदान

कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कर कोई भी व्यक्ति आय का एक मुख्य जरिया बना सकता है और गांव में ही कृषि यंत्रीकरण उपलब्ध करवा कर किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। फार्म मशीनरी बैंक खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 80% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वहीं, लाभार्थियों को लागत का मात्र 20 प्रतिशत ही पैसा लगाना होगा। इस योजना के अंतर्गत 5 से 15 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की लागत के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान इन सीटू (insitu)  योजना से दिया जाएगा। वहीं ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पैडी ट्रांसप्लांटर आदि कृषि यंत्रों हेतु अधिकतम 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत दी जाएगी। इस प्रकार 15 लाख रुपए की परियोजना लागत से फार्म मशीनरी बैंक खोलने पर लाभार्थी को कुल 12 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि फार्म मशीनरी बैंक योजना (Farm Machinery Bank Scheme) के अंतर्गत एक मशीनरी पर तीन साल में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाता है और 1 साल के अंतर्गत किसान 3 अलग तरह की मशीनों पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

फार्म मशीनरी बैंक योजना के लिए निर्धारित पात्रता एवं शर्तें

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान एफपीओ को देने जा रही है। योजना के तहत 15 लाख रुपए की लागत से फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की स्थापना करने पर लाभार्थी को कुल 12 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश सरकार ने कुछ पात्रता व शर्तें निर्धारित की है, जो इस प्रकार हैं।

  • योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किसान उत्पादक संगठन (FPO) का upfposhakti.com पर  पंजीकृत होना जरूरी है।
  • योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान के लिए आवेदक का एफपीओ सोसायटी एक्ट/कंपनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है। वहीं, एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 शेयर होल्डर होने पर ही किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।
  • फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक हेतु कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे।
  • फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फ़र्मों को मूल्य का कम से कम 50 फीसदी लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही भुगतान किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
  • बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय यंत्रों के सीरियल नंबर अंकित बिल व संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा।
  • निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी खरीद करने की स्वतंत्रता होगी।
  • फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत निर्धारित समस्त यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा इम्पैनल्ड कंपनियों से ही खरीद करने पर अनुदान अनुमान्य होगा।
  • कोई भी यंत्र अगर उसका उल्लंघन करके क्रय किया जाएगा तो उस यंत्र पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

जमा करनी होगी जमानत धनराशि

फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान के लिए आवेदक को एफपीओ (FPO) योजना के अंतर्गत निर्धारित जमानत धनराशि जमा करानी होगी। टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) हेतु निर्धारित जमानत धनराशि 5 हजार रुपए नज़दीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करानी होगी। बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमानत धनराशि जमा करने का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर स्वतः अंकित हो जाएगा। अगर निर्धारित समय अवधि के अंदर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं कराई जाती है, तो लाभार्थी का टोकन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्र नहीं ख़रीदने पर लाभार्थी की टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कहां करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज़ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है। राज्य के इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल http://upagriculture.com/ पर निर्धारित यंत्र के लिए टोकन निकाल कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टोकन निर्गत किए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में नये मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) प्राप्त कर आगे का प्रोसेस पूरा करने का ऑप्शन दिया जाएगा।

Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y

Call Back Button

क्विक लिंक

लोकप्रिय ट्रैक्टर ब्रांड

सर्वाधिक खोजे गए ट्रैक्टर