Saharkar Jeevan Bima Suraksha Yojana : किसानों के कल्याण और उनके हितों की सुरक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में “सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना” शुरू की है। योजना के माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता समितियों में ऋणी किसान सदस्यों को जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका प्रीमियम (Premium) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा संचालित “सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना” (Sahakar Jeevan Bima Suraksha Yojana) की प्रगति को लेकर विधानसभा में सवाल किया गया। जिनका जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के देय प्रीमियम राशि को कम करने से किसानों को 172 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा (Sahakar Jeevan Bima Suraksha ) योजना में 172 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के तहत प्रीमियम की राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने बताया कि, गत सरकार के समय वर्ष 2023-24 में योजना के तहत प्रदेश के 31 लाख किसानों ने करीब 360 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था। राज्य सरकार ने अब किसानों द्वारा दिए जाने वाली प्रीमियम राशि को कम किया है, जिससे किसानों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए केवल 186 करोड़ रुपए का प्रीमियम ही जमा कराना पड़ा है।
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि प्राथमिक ऋणदाता समितियों (primary creditor societies) में ऋणी किसान सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना (Sahakar Jeevan Suraksha Bima Yojana) तथा राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना (शार्ट-टर्म एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर) में फसली ऋण (क्रॉप लोन) लेने वाले किसान सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी) के लिए राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में पिछली सरकार ने बीमा (इंश्योरेंस) कंपनी का चयन नहीं किया। इस कारण राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी कारण राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के लिए बीमा कंपनियाें के चयन के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। जल्द ही इंश्योरेंस कंपनी का चयन कर लिया जाएगा, ताकि किसानों का जल्द से जल्द बीमा करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा क्लेम खारिज करने के कारणों में पारदर्शिता के लिए सारा डेटा पोर्टल पर ले लिया गया है। विभागीय अनुभाग द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के प्रकरणों में विधिक राय के लिए एक एडवोकेट भी नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात भी असंतुष्ट होने पर किसान के पास बीमा विनियामक बोर्ड, बीमा लोकपाल तथा उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रकरण ले जाने का विकल्प होता है। सहकारिता राज्य मंत्री ने सदन में आश्वस्त किया कि इंश्योरेंस स्कीम के अलग अलग प्रीमियम के मामले में समिति द्वारा जांच की जाएगी तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (Raj Sahakar Personal Accident Insurance Scheme) में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिए जाने का प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (health certificate) नहीं होने के कारण एक भी प्रकरण निरस्त नहीं किया गया है।
इससे पहले विधानसभा में विधायक कल्पना देवी के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में 12 हजार 851 ऋणी सदस्यों का दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) किया गया है। वर्ष 2024-25 में 12 हजार 851 ऋणी किसान सदस्यों की प्रीमियम राशि 37.53 लाख रुपए किसानों के ऋण खातों से प्राप्त कर इंश्योरेंस कंपनी को भिजवाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में बीमा कंपनी द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) के 24 दावों के लिए 240 लाख रुपए का भुगतान किया गया तथा 16 दावे राशि रुपए 160 लाख के बीमा कंपनी के निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त किए गए। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2024-25 के लिए लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीमा क्लेम (Insurance Claim) के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
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