यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते कोयला आपूर्ति में कमी हुई है। इस कारण देश के कुछ राज्यों में इन दिनों बिजली संकट उत्पन्न हुआ हैं। बिजली संकट के चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि देश में खरीफ फसलों की बुवाई का समय शुरू हो चुका हैं। देश के कई राज्यों में तो खरीफ फसलों की बुवाई शुरू भी हो चुकी है। इस बीच किसानों के सामने सबसे बड़़ी समस्या खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर उत्पन हुई है। इन्ही सब स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बिजली संकट के चलते सिंचाई कार्य में किसानों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए अपने किसानों को हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत सोलर पंप योजना के तहत 60 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पर सब्सिडी लेने के इच्छुक किसानों से 15 जून तक आवेदन मांगा है। राज्य से कोई भी इच्छुक किसान राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट में माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत किसानों को सोलर पम्प सब्सिडी पर दिये जाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे है।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप देने का फैसला मुख्य रूप से राज्य के किसानों के हित में लिया गया एक अहम फैसला है। इसके अलावा खेतों में सिंचाई कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई समस्या किसानों को ना हो इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के खेतों में सोलर पंप सब्सिडी पर लगाए जाएंगे। सरकार का यह फैसला किसानों के लिए काफी लाभ पहुंचाने वाला सबित हो सकता है। सरकार के इस फैसले से राज्य में खरीफ फसलों की सिंचाई समस्या सुलझेगी साथ ही किसान के पास अलग से आय अर्जित करने का भी मौका होगा। सोलर पैनल को किसान बंजर जमीन में स्थापित कर अपने आईपी सेट के लिए बिजली पैदा कर उपयोग कर सकता है साथ ही बढि़या मुनाफा भी कमा सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत अपने किसानों से सब्सिडी पर सोलर पंप के लिए आवेदन करने को कहा हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए इच्छुक किसानों के पास आवेदन करने के लिए अब आखिरी मौका है। सौर उर्जा पंप पर सब्सिडी लेने के लिए इच्छुक किसान 15 जून तक अपना आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए वे किसान भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2 अप्रैल 2022 तक इन सोलर पंपो के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें स्वीकृति नहीं मिली थी।
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश किसानों को सोलर पंप का लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ग्रिड से जुड़़ी बिजली पर निर्भर रहने से राहत मिलेगी। कुसुम योजना के तहत किसानों को दो तरह से बिजली मिलेगी, अगर किसी किसान के पास बंजर जमीन है तो वह उसका उपयोग कर सकता है सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही आपकों बता दे की सोलर पंप किसानों की आय का साधन बनेगा। सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई करने में किया जा सकेगा और अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण बिजली को बेच सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। एक मेगावॉट सौर उर्जा पैनल लगाने के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। इससे एक साल में तकरीबन 15 लाख बिजली यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है। बिजली विभाग द्वारा इसे लगभभ 3 रुपये 7 पैसे के टैरिफ पर खरीदा जाता है। ऐसे में किसान सोलर पंप संयंत्र से आसानी से सालाना 45 लाख तक की आय हासिल कर सकता है।
सोलर पंप पर सब्सिड़ी हेतु आवेदन कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है। सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप पर अनुदान दिया जा रहा है।
स्थापित सोलर पम्प संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की होगी।
सोलर पंप स्थापना के लिए राज्य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं है।
स्थापित सोलर पम्प संयंत्र का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
सोलर पम्प संयंत्र की स्थापना के लिये आवेदक कृषक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए एवं सोलर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढाँचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चाहिए। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
राजस्थान राज्य के इच्छुक किसान सौर उर्जा पंप पर सब्सिडी लेने के लिए 15 जून तक आपना ऑनलाइन आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं। यहॉं पर आवेदक किसान को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ऐप्लिकेशन मोबाइल पर ओटीपी भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा। ओटीपी सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी। यहॉं पर किसान का आधार ई-केवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वाघोषणा, जमीन से संबंधति खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी।
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