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पीएम फसल बीमा योजना: सब्जी फसलों का भी होगा बीमा, कैसे करे आवेदन

पीएम फसल बीमा योजना: सब्जी फसलों का भी होगा बीमा, कैसे करे आवेदन
पोस्ट -13 दिसम्बर 2022 शेयर पोस्ट

पीएम फसल बीमा योजना: किसान सब्जी फसलों का भी करा सकते है बीमा, यहां जानिए कैसे करना है आवेदन

केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता मुहैया करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने खेती-किसानी में मौसम की अनिश्चितताओं के कारण फसल नुकसान से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को शुरू किया था। केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना को साल 2016-17 में लॉन्च किया गया था। इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि या कीड़े रोगों से खराब हुई फसल का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा योजना में नामांकन करवाना जरूरी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए। राज्य में किसानों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब उद्यानिकी की सब्जी वाली फसलें भी शामिल कर योजना की शुरूआत की है। अब राज्य में सब्जी की खेती करने वाले किसानों अपनी सब्जी फसलों का बीमा करवा सकते है। और निश्चिंत होकर सब्जियों की खेती कर सकते है। अब सब्जी की फसल बर्बाद होने की एवज में सरकार उन्हें मुआवजा देगी। आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से योजना के बारे में जानते है। 

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जानें क्या है छत्तीसगढ़ की योजना 

छत्तीसगढ़ सरकार ने फसलों की सुरक्षा से लेकर किसानों को आर्थिक तौर पर संबल  बनाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत अब सब्जी फसलों को भी शामिल किया है। राज्य में किसानों को सब्जी फसलों के बीमा करवाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने राज्य में विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत राज्य में अधिक से अधिक सब्जी की खेती करने वाले किसानों को योजना में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत मौसम आधारित सब्जी फसल बीमा योजना में शामिल है, जिसका लाभ मात्र छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते है। योजना के अंतर्गत किसान 15 दिसंबर तक सब्जी फसल की बुवाई करके फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते है। वहीं, योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक रबी सीजन फसलों का बीमा भी करा सकते है। 

किसान इन सब्जी फसलों का बीमा करवा सकते है 

बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए पीएम फसल बीमा योजना में सब्जी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। जिनमें आलू, प्याज, टमाटर,  बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, जैसी सब्जियों को शामिल कर लिया गया है। अब रबी सीजन की सब्जी फसलों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा ही, बागवानी फसलों का भी उत्पादन बढ़ेगा। राज्य में अब सब्जीवर्गीय उद्यानिकी फसलों से जुड़े हजारों किसान बीमा करा सकेंगे और फसलें खराब हो जाने पर मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे।

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शासन द्वारा जारी नए नियम का पालन करना होगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अुनसार बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, जैसी सब्जियों को शामिल कर लिया गया है। इन मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आवेदन करने पर किसान को सब्जी फसलों में मौसम की मार से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए सरकार उन्हें बीमा क्लेम देगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य शासन द्वारा जारी नए नियम का पालन होगा। योजना में नई व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा। बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना में यदि किसानों को कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, तो उन्हें लाभ मिलेगा, पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर फसल बर्बाद होने पर यह लाभ मिलता था। मौसम की मार में बर्बाद हुई फसलों की भरपाई बीमा कंपनी करती है। इसके लिए किसानों को फसल नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी और संबंधित कृषि विभाग को सूचना देनी होती है।

सब्जियों के बीमा प्रीमियम और बीमा क्लेम

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंर्तगत अब किसान आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी सहित अन्य फसलें खराब होने पर मुआवजा ले सकेंगे। बताया जा रहा फसल बीमा योजना में राज्य शासन द्वारा जारी नए नियम के अनुसार साल 2022 में रबी सीजन के लिए रायपुर जिला के अंतर्गत बीमा कराने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की रकम अदा करनी होगी। वहीं, उद्यानिकी विभाग छत्तीसगढ़ ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत सब्जियों के लिए अलग-अलग दरों पर ब्याज का भुगतना करने की व्यवस्था कि है। जिसमें टमाटर के लिए बीमा की रकम 1,20 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसका  ब्याज 6 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगा । बैंगन के लिए बीमा की रकम 77 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसका  ब्याज 3850 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगा । फूल गोभी व पत्तागोभी के लिए बीमा की रकम 70 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसका  ब्याज 3500 रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगा । प्याज के लिए बीमा की रकम 80 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसका  ब्याज 4 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगा । आलू के लिए बीमा की रकम 1,20 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसका ब्याज 6 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगा ।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो निम्न है।

  • फसल बीमा का आवेदन फार्म
  • फसल बुआई का प्रमाण-पत्र
  • किसान का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान के खेत का नक्शा (खसरा या बी-1 की कॉपी)
  • आवेकदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

मौसम आधारित पीएम फसल बीमा योजना कैसे करें आवेदन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरू मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसलों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। वहीं, किसान 31 दिसंबर तक रबी की फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के बीमा करवाने के लिए किसान ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

योजना में ऑफलाइन आवेदन

योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए किसानों को https://pmfby.gov.in/ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अटैच करके कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय में जमा करवानी होगी।

योजना में ऑनलाइन आवेदन

  • योजना में ऑनलाइन आवेदन में लिए किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेवसाइड https://pmfby.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • यहां किसान अपना पंजीयन करने के बाद Apply as a farmer के विकल्प का चयन करें।
  • नए वेब पेज पर फसल बीमा का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ऑनलाइन फिल कर दें।
  • इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक रिव्यू करें और सभी डोक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दें।
  • अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद स्क्रीम पर एक एप्लीकेशन कोड मिलेगा, इसे संभालकर रखाना होगा। इस एप्लीकेशन कोड़ की सहायता से क्लेम के सेटलमेंट यानी फसल बीमा का मुआवजा दिया जाता है। इसे अलावा किसान सीएससी सेंटर/ई-मित्र केंद्र पर आकर भी आवेदन कर सकते है।

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