krishi yantra Subsidy online Application 2025 : कृषि में तकनीक और आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकारें अलग-अलग कृषि यंत्र अनुदान योजना लागू कर किसानों को कृषि यंत्रों / उपकरणों (Agricultural machinery/equipment) की खरीद के लिए अनुदान दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत यंत्रों-उपकरणों के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। किसान इस योजना का लाभ घर बैठे उठा सके, इसके लिए यूपी सरकार ने एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत किसान अब बिना किसी परेशानी के घर बैठे ट्रैक्टर, आधुनिक कृषि यंत्र सहित सिंचाई पंप जैसे उपकरण अनुदानित दर पर खरीद सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना है।
कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कटाई बुवाई से लेकर ,फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है। इसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित अन्य कई ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र शामिल है। इसके अलावा, बिजली और डीजल से चलने वाला सिंचाई पंप, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन और सिंचाई की पाइपलाइन आदि के लिए भी किसानों को अनुदान दिया जाता है। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान का लाभ पाने के लिए किसानों को अब ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर स्वयं बुकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषि विभाग ने संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है।
इसमें 10,001 रुपये से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 2500 रुपए तथा 1 लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5,000 रुपए जमानत राशि तय की गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 10,000 रुपए तक अनुदान वाले यंत्रों-उपकरणों के लिए किसान ई-कृषि यंत्र के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान किसी जन सहायता केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए यूपीआईडीएआई की ओर से मान्यता प्राप्त फिंगरप्रिंट स्कैनर से किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसान आधार कार्ड और खुद की फोटो के साथ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आवेदक किसान को यह डिक्लेरेशन देना होगा कि पहले निर्धारित अवधि के भीतर कृषि उपकरण पर लाभ नहीं लिया है।
अनुदान वाले यंत्रों-उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले आवेदक को 10 दिन के अंदर यंत्रों की खरीद कर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न करने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी। साथ ही, अगले 6 महीने तक किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। साल में केवल दो उपकरणों के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। किसान पांच वर्ष में एक बार सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीजल या बिजली सिंचाई पंप खरीदने के लिए 7 साल में एक बार आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है।
इस योजना का लाभ 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किसानों को दिया जाएगा। आवेदन के साथ किसान को जमानत राशि आनलाइन जमा करनी होगी। चयनित होने पर धनराशि अधिकतम छह माह में वापस कर दी जाएगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी से चयन किया जाएगा। लाभार्थी चयन के संबंध में तत्काल पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जाएगा।
सभी प्रकार के कृषि यंत्रों-कृषि रक्षा उपकरणों की बुकिंग और ई-लॉटरी व्यवस्था में आवेदन किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। कृषि यंत्र-उपकरण क्रय के सत्यापन की व्यवस्था जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कर्मचारी-अधिकारी के तहत की जाएगी। पोर्टल पर अधिकृत विक्रेताओं की लिस्ट और कृषि यंत्रों-उपकरणों की कीमत और विशेषताओं की जानकारी मिल जाएगी, जिससे किसान कीमत और मिलने वाली सब्सिडी की तुलना कर सकेंगे।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y