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अटल पेंशन योजना - हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए की पेंशन, जानें पूरी स्कीम

अटल पेंशन योजना - हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए की पेंशन, जानें पूरी स्कीम
पोस्ट -29 दिसम्बर 2022 शेयर पोस्ट

जानें हर महीने 210 रुपए जमाकर पा सकते हैं, सालाना 60000 रुपए तक की पेंशन

आज के इस दौर में लोग भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कई प्लानिंग करते नजर आ रहे है। देश में ज्यादातर लोग ऐसे विकल्पों की तलाश में है, जिसमें उन्हें रिटायरमेंट (वृद्धावस्था) के बाद किसी पर आर्थिक रुप से निर्भर नहीं रहना पड़े और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक समस्या न उठानी पड़े। रिटायरमेंट (वृद्धावस्था) में बिना किसी पर निर्भर रहे बगैर अपना जीवन यापन कर पाए। इसी प्लानिंग के तहत ज्यादातर लोग ऐसी जॉब (नौकरी) चाहते हैं, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले। सरकारी नौकारी वाले लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और किसान मजदूर जो 10 से 20 हजार आय अर्जित करते है उनके लिए ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे में यदि आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलना तय है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई), देश के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। जिसमें 60 साल की उम्र में 1,000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति माह और सालाना 60000 रुपए की पेंशन की गारंटी आपके द्वारा किए गए योगदान के आधार पर मिलेगीे। 

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अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में कौन हो सकता है शामिल?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन स्कीम को ’राष्ट्रीय पेंशन योजना’ के अंतर्गत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित है। देश का कोई भी 18 से 40 वर्ष की उम्र का नागरिक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल हो सकता हैं। तथा अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा सकता है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में 18 साल की उम्र से 210 रुपए की न्यूनतम राशि हर महीने निवेश कर 60 की उम्र के बाद 5 हजार रुपए तक हर महीने पेंशन उठा सकते है। यदि आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो नए साल से अटल पेंशन योजना में निवेश की शुरुआत कर दीजिए। अटल पेंशन स्कीम  से इनकम टैक्सपेयर्स को बाहर रखा गया हैं। इस योजना में आपको मासिक, त्रिमासिक और छमाही प्रीमियम जमा कराने की सुविधा दी जाती है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान है। 

हर महीने 5 हजार रुपए पेंशन के लिए निवेश

अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) में आप जितनी कम उम्र में निवेश की शुरुआत करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप इस सरकारी पेंशन योजना में 18 से 40 साल की उम्र से निवेश की शुरूआत कर सकते है। योजना में निवेश करने के लिए उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/ बचत बैंक में होना चाहिए। यदि आप इस सरकारी पेंशन योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन लाभ उठाना चाहते है, तो इसके लिए अपको 210 रुपये की न्यूनतम राशि प्रति माह निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त 1000 रुपये की हर महीने पेंशन राशि पाने के लिए आपको 42 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा। वहीं, केवल 2000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये पाने के लिए 126 रुपये तथा  4000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 168 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा।

अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) से निकासी नियम

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निवेशक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि निवेशक की मृत्यु पर पति या पत्नी (नामित) को देय है। नामांकित निवेशक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे। यदि ग्राहक की मृत्यु 60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से होती है, तो पेंशन पति या पत्नी को देय है। और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को दिया जायेगा।

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योजना में 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना 

यदि एक निवेशक, जिसने अटल पेंशन योजना के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया हैे, भविष्य में स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने के लिए चुनता है, तो इस स्थिति में उसे केवल योजना में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। इस तरह के निवेशक को अटल पेंशन योजना में सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय वापस नहीं किया दिया जाएगा।

अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) के निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं

  • अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) में भारत का कोई भी नागरिक (सिर्फ इनकम टैक्सपेयर्स छोड़कर) शामिल हो सकता है। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड है, जो इस प्रकार है।
  • अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) में 18 से 40 साल के उम्र का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। 
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
  • जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
  • कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
  • ग्राहक का एक बचत बैंक खाता डाकघर/ बचत बैंक में होना चाहिए।
  • भावी ग्राहक अटल पेंशन स्कीम खाता में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।

अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) के लाभ

  • अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यानि सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी पूरा करेंगी।
  • दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ स्कीम लाभ मिलेगा।
  • सरकार कुल योगदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र निवेशक को करेगी, जो इस अटल पेंशन स्कीम में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल हुए थे।
  • दूसरी ओर, जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है और आयकर दाता नहीं है। वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिटर्न के लिए लाभ पाने के पात्र है।

अटल पेंशन स्कीम (एपीवाई) में खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

  • अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आप बैंक शाखा/ पोस्ट ऑफिस में नया बचत खाता खोलने के लिए संपर्क करें। 
  • यदि आपके पास पहले से बचत बैंक/ डाकघर बचत बैंक खाता संख्या है, तो बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
  • आधार कार्ड/ मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
  • मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें। ताकि आपका प्रीमियम सीधे आपके बैंक खाते के जरिये ही जमा हो जाए।

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