National Bamboo Mission Scheme : बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए देशभर में “राष्ट्रीय बांस मिशन” योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के साथ-साथ गैर वन सरकारी तथा निजी भूमि पर बांस रोपण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना है। मुख्य रूप से किसानों के खेतों, घरों, सामुदायिक भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि एवं सिंचाई नहरों, जल निकायों के किनारों पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बिहार राज्य में बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना (2024-25) लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 7 जिलों में 2024-25 के लिए ऑनलाईन आवेदन फॉर्म लागू किए गए हैं। योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने की सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि उद्योगों को बढ़ावा देकर बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पाद विकास को बढ़ावा मिल सके।
राष्ट्रीय बांस मिशन योजना योजना बिहार राज्य के 7 जिलों यथा– अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियां, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में लागू की गई है, इन जिलों में रहने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। High Density Bamboo Plantation के लिए न्यूनतम भूमि 0.1 एकड़ (0.04 हेक्टेयर) तथा अधिकतम भूमि 0.5 एकड़ (0.2 हेक्टेयर) के लिए देय होगी। किसान इसी दायरे में बांस की खेती पर वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है । इसमें 3 वर्षों में औसतन 240 रुपए प्रति प्लांट की लागत पर सरकार द्वारा 120 रुपए प्रति प्लांट किसानों को सब्सिडी देय है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बांस की खेती के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी और शेष 50 फीसदी राशि किसान को अपनी ओर से वहन करना होगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना (National Bamboo Mission ) के तहत किसानों को दी जाने वाली 50 फीसदी की सब्सिडी में केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार की ओर से 40 फीसदी अंश होता है। नार्थ ईस्ट के किसानों के लिए जो 60 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी उसमें से 90 फीसदी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा और 10 फीसदी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय बांस मिशन योजना (2024-25) का लाभ केवल रैयत कृषक (जमीन के मालिक) किसान ही ले सकते हैं। आवेदन करते समय भूमि संबंधी कागजात अनिवार्य होंगे। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। इच्छुक किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली में पंजीकृत हो। आवेदन करने से पहले आवेदक कृषक बैंक विवरण की जांच अवश्य कर लें।
इस योजना के लिए लाभुकों का चयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार होगा जैसे- सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जाएगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार सरकार पर राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म चल रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/# पर जाएं। यहां योजना के विकल्प में “राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना” के लिए पर क्लिक करें। इसके बाद मै ऊपर दिए गये जानकारी से सहमत हूँ तथा योजना का लाभ लेने हेतु दिए गये शर्तों का पालन करूँगा/करुँगी पर मार्क करते हुए आवेदन के लिए आगे बढ़े विकल्प पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण और भूमि से संबंधित जानकारी। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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