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कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू, 30 जनवरी तक करें बुकिंग

कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू, 30 जनवरी तक करें बुकिंग
पोस्ट -18 जनवरी 2025 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्रों के लिए किसान पोर्टल पर करें आवेदन, 30 जनवरी तक करें बुकिंग  

krishi yantra ke liye online Application 2025 : कृषि मशीनरी और यंत्रों ने खेती-किसानी के कठिन कार्यों को पहले से अधिक आसान बना दिया है। हर वर्ग के किसान इन यंत्रों (Instruments) के उपयोग से खेती कर सके, इसके लिए केंद्र के साथ मिलकर कई राज्यों की सरकारें अलग-अलग योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत कृषकों को अनुदानित दर से कृषि यंत्रों/उपकरणों (Agricultural machinery/equipment) की खरीदारी करने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए कृषि यंत्र योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन एवं प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैंकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (C.R.M.) योजना लागू की गई। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों के लिए इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इच्छुक किसान कृषि उपकरण के लिए 30 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन हेतु बुकिंग कर सकेंगे। आइए, इस पोस्ट की मदद से जानते है कि यंत्रों के लिए आवेदन बुकिंग कैसे औेर कहां कर सकते हैं?

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कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु बुकिंग कैसे करें? (How to book application for agricultural equipment?)

संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ के निर्देश के क्रम में कृषि उपनिदेशक अतींद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन एवं प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के तहत कृषि यंत्र,/कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन हेतु बुकिंग 16 जनवरी को अपराह्न 3:00 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। किसान 30 जनवरी 2025 की रात 12:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि विभाग के इन पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन (You can apply on these portals of Agriculture Department)

उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने किसान बन्धुओं को अवगत कराते हुए बताया कि कृषि यंत्रों की बुकिंग कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर कर सकेंगे एवं कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैंकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू) की बुकिंग/आवेदन कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in/ पर यंत्र बुकिंग प्रारम्भ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खंडवार की जाएगी। पोर्टल पर बुकिंग हेतु कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, अगर किसान का मोबाईल नंबर अपडेट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है, तो कृषक द्वारा स्वयं अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।

सीआरएम योजना की मुख्य बातें (Highlights of CRM Plan)

  • कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत आवेदन खोले हैं। 
  • इन योजना के तहत प्रदेश के किसान कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फार कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन हेतु बुकिंग कर सकते हैं।
  • आवेदित किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। 
  • पंजीकृत कृषक, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों, ग्राम पंचायत एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।  
  • एक कृषक परिवार (पति या पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनांतर्गत एक या एक से अधिक यंत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। 
  • योजनांतर्गत 10,001 (दस हजार एक) रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए (एक लाख) तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों  को 2500 रुपए जमानत धनराशि जमा करानी होगी।
  • 1,00,000 (एक लाख)  रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 5,000 रुपए होगी।
  • अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजना के लिए जनपदवार ई-लॉटरी जारी कर लाभार्थी का चयन किया जाएगा। 
  • लक्ष्य अवशेष न रहने एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

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