सिंचाई के लिए किसान बोरवेल, नदी, तालाब और नहरों जैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं। सिंचाई के महत्व को देखते हुए हाल ही में बिहार सरकार किसानों के लिए जबरदस्त स्कीम लाई है। जिसके तहत किसान बिल्कुल मुफ्त तालाब या कुआं का निर्माण कर पाएंगे और उसका उपयोग सिंचाई के लिए कर पाएंगे। अगर किसान इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो “पहले आओ और पहले पाओ” स्कीम के तहत किसानों को यह लाभ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें सभी सिंचाई और मछली पालन परियोजनाओं पर काम कर रही है। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है क्योंकि किसानों को तालाब देने से सिंचाई, बारिश का जल संग्रहण जैसी सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। एक तालाब से किसान न सिर्फ अपनी सिंचाई की जरूरतों को पूरी कर पाते हैं बल्कि इससे वो अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं जैसे मछलीपालन, जलीय खेती आदि। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए ही बिहार सरकार ने यह योजना पेश की है, ताकि राज्य में जल संग्रहण, छोटा तालाब या डिग्गी बनाने के लिए किसानों की हेल्प की जा सके।
“हर खेत तक सिंचाई का पानी" सिंचाई निश्चय योजना के तहत आप अपने निजी जमीन पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले कुआं का निर्माण करवा सकते हैं। वहीं अगर यह कुआं सामुदायिक/सरकारी जमीन पर बनाई जाती है तो 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के कुंआ का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही निजी भूमि पर तालाब (150'x100'x8') और फार्म पौंड (100'x66'x10') का निर्माण भी कराया जा सकेगा। इस तालाब में नीचे प्लास्टिक की शीट और एक लाइनिंग देनी होती है और बड़ा सा गड्ढा खोदकर प्लास्टिक शीट और लाइनिंग को फिक्स किया जाता है। शीट के ऊपर प्लास्टिक या जूट का जाल बिछाया जाता है। प्लास्टिक नेट या जूट का इस्तेमाल करने के बाद तालाब को पानी से भरकर इसमें कुछ पाइप भी छोड़नी होती है जिससे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो सके। बता दें कि योजना का क्रियान्वयन जिलावार और मदवार किया जाएगा। साथ ही इसमें “पहले आओ और पहले पाओ” की पॉलिसी होगी।
इस स्कीम के तहत निजी भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं के निर्माण पर सरकार 80% सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही सामुदायिक जमीन पर कराए जाने वाले सिंचाई कुआं निर्माण पर सरकार 100% सब्सिडी देगी। यानी सामुदायिक जमीन पर निर्माण किया गया कुआं बिल्कुल मुफ्त होगा। वहीं इसके अलावा निजी भूमि पर कराए जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के निर्माण पर भी सरकार द्वारा 90% सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका बिहार का स्थाई निवासी और पंजीकृत किसान होना जरूरी है।
यह योजना बिहार के कुल 9 जिलों में लागू हुई है. इसमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, जमुई, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर शामिल हैं। ऐसे में बिहार के जो भी किसान अपने खेतों में तालाब और सिंचाई कूप का निर्माण करवाना चाहते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए आप कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर जा सकते हैं। साथ ही योजना में आवेदन के लिए आप https://bwds.bihar.gov.in पर विजिट करें और आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास 13 अंकों का किसान पंजीयन संख्या होनी चाहिए।
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